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Chandigarh: सरकारी गेस्ट हाउस के किराया में डेढ़ गुना बढ़ोत्‍तरी, नए रेट इस माह से लागू

Updated Jun 07, 2022 | 19:57 IST

Chandigarh Administration: चंडीगढ़ प्रशासन ने स्टेट गेस्ट हाउस के टैरिफ में भारी बढ़ोत्‍तरी की है। स्टेट गेस्ट हाउस रूल्स-1995 में संशोधन कर अब इसे स्टेट गेस्ट हाउस अमेंडमेंट रूल्स-2022 कर दिया गया है। साथ ही गेस्‍ट हाउस के टैरिफ में डेढ़ गुना बढ़ोत्‍तरी कर दी है।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
चंडीगढ़ प्रशासन ने डेढ़ गुना बढ़ाएं सरकारी गेस्ट हाउस का किराया
मुख्य बातें
  • चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने स्टेट गेस्ट हाउस के टै‍रिफ में की बढ़ोत्‍तरी
  • अब इन गेस्‍ट हाउस में ठहरने के लिए देना पड़ेगा डेढ़ गुना किराया
  • नया टैरिफ प्‍लान आगामी एक जुलाई से हो जाएगा लागू

Chandigarh: चंडीगढ़ प्रशासन के स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए अब लोगों को अपनी जेब ज्‍यादा ढीली करनी पड़ेगी। क्‍योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने स्टेट गेस्ट हाउस के टैरिफ में भारी बढ़ोत्‍तरी की है। प्रशासन ने यह बढ़ोत्‍तरी स्टेट गेस्ट हाउस रूल्स-1995 में संशोधन कर की है, जो करीब डेढ़ गुना है। अधिकारियों के अनुसार अब इन्हें स्टेट गेस्ट हाउस अमेंडमेंट रूल्स-2022 के तौर पर जाना जाएगा।

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार स्टेट गेस्ट हाउस का नया टैरिफ पहली जुलाई से लागू हो जाएंगे। इस संबंध में संबंधित सभी विभागों को सूचना भेज दी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब चंडीगढ़ के स्टेट गेस्ट हाउस सेक्टर-6 में रुकने पर अधिकारियों से लेकर आम लोगों तक को पहले के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक किराया देना पड़ेगा। पहले ऑन ड्यूटी अधिकारियों को जो रूम 200 रुपये में मिलता था, वो एक जुलाई से 500 रुपये में मिलेगा। इसी तरह जिस सुईट के लिए 300 रुपये देने पड़ते थे, उसके लिए अब 750 रुपये देने पड़ेंगे।

सेक्टर 6 स्थित गेस्ट हाउस में अब सिर्फ गजेटेड अफसर ही रुक सकेंगे

गेस्ट हाउस अमेंडमेंट रूल्स-2022 के तहत एक और बड़ा बदलाव किया गया है। ​जिसके तहत शहर के सबसे पॉपुलर सेक्टर 6 स्थित यूटी गेस्ट हाउस में अब सिर्फ सर्विस या रिटायर गजेटेड अफसर ही रुक सकेंगे। यहां पर कर्मचारियों व आम लोगों के रुकने को लेकर अब पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। हालांकि शहर के दूसरे गेस्‍ट हाउसों में किसी तरह का बैन नहीं लगा है। प्रशासन के नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार द्वारा तय किए जाने वाली टैक्स राशि इस रेट/टैरिफ के साथ ली जाएगी। वहीं अगर कोई भी व्‍यक्ति पहले से तय अवधि से ज्यादा दिन यहां रुकता है तो उससे टैरिफ पर दोगुना किराया जुर्माने के रूप में देना होगा। इसके साथ रूम के अंदर से उसके सामान को निकाल कर बाहर रख दिया जाएगा और ​भविष्य में उसके गेस्‍ट हाउस में ठहराव पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा।