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Chandigarh News: अब नहीं बजेगा लाउड म्यूजिक, ऊंची आवाज में संगीत बजाया तो होगी ये कार्रवाई

Updated Aug 15, 2022 | 13:55 IST

Chandigarh News: चंडीगढ़ प्रशासन ने रात के समय तेज आवाज में म्‍यूजिक बजाने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट से निर्देश मिलने के बाद सेक्टर-7 में स्थित एक क्‍लब पर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की है। वहीं एक अन्य क्लब को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा म्‍यूजिक से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
तेज आवाज में बजाया म्‍यूजिक तो होगी कानूनी कार्रवाई
मुख्य बातें
  • प्रशासन ने सीज किया क्लब का म्यूजिकल इक्विपमेंट
  • म्‍यूजिक से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए कमेटी गठित
  • एक अन्य क्लब को भी प्रशासन ने जारी किया नोटिस

Chandigarh News: चंडीगढ़ में रात को अब तेज आवाज में म्‍यूजिक बजाना भारी पड़ सकता है। प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सेक्टर-7 में स्थित एक क्‍लब पर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की है। वहीं एक अन्य क्लब को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा तेज आवाज में म्‍यूजिक बजाने की शिकायतों पर सुनवाई के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है, जो ऐसे मामलों की सुनवाई करने के साथ कार्रवाई भी करेगी। इस संबंध में एसडीएम ईस्ट नितिश सिंगला ने निर्देश जारी कर कहा है कि, लाउड म्यूजिक बजाए जाने के मामले में रेजिडेंट्स अपनी शिकायत इस कमेटी के किसी भी सदस्य को दे सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, इस कमेटी में तीन सदस्‍यों को रखा गया है। इसमें एरिया तहसीलदार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साइंटिस्ट और सेक्टर-26 थाना पुलिस के एसएचओ शामिल हैं। कमेटी रोजाना शाम छह से रात 12 बजे चेकिंग भी करेगी। इस दौरान अगर तेज आवाज में म्‍यूजिक बजता मिला तो तत्‍काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस कमेटी का गठन खास तौर पर क्‍लबों पर कार्रवाई के लिए गठन किया गया है। हालांकि अगर आम लोग भी रात में तेज आवाज में गाना बजाते मिले तो उनपर भी कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने शुरू की सख्‍ती

एसडीएम ईस्ट नितिश सिंगला ने बताया कि, लाउड म्यूजिक बजाने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत ही सेक्टर-7 स्थित एक क्लब का म्यूजिकल इक्विपमेंट सीज कर लिया गया है। यह कार्रवाई सीआरपीसी 139 के तहत की गई है। बता दें कि सेक्टर-7 में जहां यह क्लब स्थित हैं, वहां 100 मीटर के दायरे में रेजिडेंशियल जोन है। ऐसे में देर रात क्लबों में लाउड म्यूजिक बजने से घरों में रहने वाले बुजुर्ग और बच्चों को काफी परेशानी होती है। इस समस्‍या को लेकर सेक्टर-7 के रेजिडेंट्स ने बीते दिनों पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष भी उठाया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लाउड म्यूजिक बजाने को लेकर संबंधित कार्रवाई शुरू की गई है।