लाइव टीवी

युजवेंद्र चहल के खिलाफ जातिगत टिप्पणी मामले में युवराज सिंह हुए गिरफ्तार, फिर हुए बेल पर रिहा 

Updated Oct 18, 2021 | 00:01 IST

टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह को युजवेंद्र चहल के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करने के मामले में रविवार को हरियाणा के हिसार जिले की पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद बेल पर रिहा कर दिया।

Loading ...
युवराज सिंह और युजवेंद्र चहल
मुख्य बातें
  • रोहित शर्मा के साथ चैट के दौरान युवराज ने की थी चहल को लेकर जातिगत टिप्पणी
  • हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हिसार की हांसी पुलिस ने किया युवराज को गिरफ्तार
  • एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत की जा रही है युवराज के खिलाफ कार्रवाई

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह को युजवेंद्र चहल के खिलाफ सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणी करने के मामले में रविवार को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार करके तुरंत बेल पर रिहा कर दिया। 

उनके खिलाफ ये कार्रवाई हांसी पुलिस ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर की गई थी। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में उनकी गिरफ्तारी हुई और इसके बाद पुलिस ने उन्हें औपचारिक तौर पर जमानत पर रिहा कर दिया। 

रोहित शर्मा के साथ चैट के दौरान की थी टिप्पणी
युवराज सिंह पर आरोप है कि पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्होंने रोहित शर्मा के साथ लाइव चैट के दौरान युजवेंद्र चहल की जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने विशेष वर्ग के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में सुबूत जुटाने के लिए पुलिस ने युवराज का मोबाइल फोन जप्त कर लिया है। 

हाईकोर्ट के निर्देश पर किया गया गिरफ्तार
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक युवराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है। उन्हें केस की जांच में शामिल करने के लिए गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी उन्हें दो बार जांच में शामिल किया जा चुका है। हालांकि उन्हें रविवार की कार्रवाई के बाद बेल बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। 

चार्जशीट दायर होने के बाद कोर्ट में देनी होगी हाजिरी 
अब आगे पुलिस कोर्ट में युवराज के खिलाफ चालान पेश करेगी। इसके बाद युवराज को स्पेशल कोर्ट से नियमित तौर पर जमानत हासिल करनी रड़ेगी। उन्हें हिसार स्थिति एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के तरह स्थापित स्पेशल कोर्ट में मामले की हर तारीख पर पेश होना पडे़गा। अपराध साबित होने पर उन्होंने इस मामले में पांच साल तक की सजा हो सकती है। 

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | क्रिकेट (Cricket News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल