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दहेज में 250 ग्राम कम सोना लाई, ससुराल वालों ने महिला से साथ की मारपीट

Brought 250 grams less gold in dowry, in-laws beat up the woman
Updated Nov 16, 2021 | 18:24 IST

दहेज को लेकर महिलाओं को प्रताड़ित करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला के साथ ससुराल वालों ने इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उसने दहेज में 250 ग्राम कम सोना कम लाया।

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Brought 250 grams less gold in dowry, in-laws beat up the womanBrought 250 grams less gold in dowry, in-laws beat up the woman
तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
दहेज में कम सोना लाने पर महिला से मारपीट
मुख्य बातें
  • ससुराल वाले 500 ग्राम सोना नहीं लाने पर महिला को अपमानित करने लगे।
  • ससुराल वालों ने महिला से कहा कि घर पर नौकर के रूप में रहना होगा और काम करना होगा।

अहमदाबाद: गुजरात में एक 30 साल की महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने इसलिए कथित तौर पर प्रताड़ित किया क्योंकि उसने दहेज में 250 ग्राम कम सोना कम लाया। पति और ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने बापूनगर पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। वर्ष 2016 में महिला की शादी हुई और दो महीने बाद वैवाहिक विवाद शुरू हो गया। कथित तौर पर 1 नवंबर को महिला को उसकी सास ने प्रताड़ित किया, जिसके बाद वह अपने मयके घर चली गई।

बताया जा रहा है कि महिला के ससुराल वाले 500 ग्राम सोना नहीं लाने पर गाली-गलौज और अपमानित करने लगे। उन्होंने कथित तौर पर महिला से कहा कि अगर वह 250 ग्राम सोना नहीं लाएगी तो उसे उनके घर पर नौकर के रूप में रहना होगा और काम करना होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर महिला से कहा कि समुदाय के अन्य सदस्यों ने अपनी बेटी के हाथ में शादी के लिए 500 ग्राम सोना दिया था। इसके बाद, महिला को उसके ससुराल में नौकर के रूप में माना जाता था और उसे प्रताड़ित किया जाता था।

महिला ने कहा कि वह अपने माता-पिता के पास गई थी लेकिन उन्होंने उसे ससुराल लौटने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए कहा। हालांकि, दुर्व्यवहार जारी रहा। 1 नवंबर को, महिला ने अपनी सास द्वारा बर्तनों के शोर को लेकर गाली देने के बाद पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए (एक महिला के पति या पति के रिश्तेदार ने उसे क्रूरता के अधीन), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 294 (बी) (अश्लील शब्द बोलना) केस दर्ज किया है।