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Delhi: आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ FIR दर्ज, दो लोगों के साथ मारपीट करने का है आरोप

Updated Jul 07, 2022 | 10:22 IST

Delhi: आप विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है। विधायक ने अपने बचाव में कहा कि पुलिस ने उसके खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति के आधार पर मामला दर्ज किया जो नशे की हालत में था। उन्होंने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया।

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तस्वीर साभार:&nbspANI
मारपीट मामले में आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ FIR दर्ज। (File Photo)
मुख्य बातें
  • आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ FIR दर्ज
  • मारपीट मामले में विधायक के खिलाफ FIR दर्ज
  • आप विधायक ने आरोपों को किया खारिज

Delhi: दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में कथित तौर पर दो लोगों के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने 6 जुलाई को शाम करीब 4 बजे गुड्डू हलवाई और मुकेश बाबू के साथ कथित तौर पर मारपीट की।

मारपीट मामले में आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) उषा रंगनानी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अशोक विहार थाने में शाम करीब साढ़े चार बजे लालबाग के पास मारपीट की पीसीआर कॉल आई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। डीसीपी के मुताबिक गुड्डू हलवाई ने अपने बयान में दावा किया कि वह जेलर वाला बाग, अशोक विहार के पास कैटरिंग सर्विस के लिए एक समारोह में मौजूद था। इस दौरान जब वह आप विधायक से मिला और इलाके में सीवेज की समस्या के बारे में शिकायत की तो विधायक नाराज हो गए और उसके सिर पर ईंट के टूटे हुए टुकड़े से हमला किया। 

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गुड्डू हलवाई के एक रिश्तेदार मुकेश बाबू ने मारपीट रोकने की कोशिश की, लेकिन विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने उसकी भी पिटाई कर दी। गुड्डू हलवाई के सिर के बाईं ओर चोट लगी, जबकि मुकेश बाबू को कोई बाहरी चोट नहीं आई। वहीं आप विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है। विधायक ने अपने बचाव में कहा कि पुलिस ने उसके खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति के आधार पर मामला दर्ज किया जो नशे की हालत में था। उन्होंने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया।

मामले में अब तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी

पुलिस ने कहा कि इस संबंध में धारा 323/341 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही कहा कि मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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