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धार्मिक ढांचों के रूप में सड़क पर अतिक्रमण पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, AAP सरकार को भेजा नोटिस

Updated May 17, 2022 | 16:01 IST

religious structures on road: दिल्ली सरकार को सड़कों के बीच धार्मिक निर्माण पर हाईकोर्ट की फटकार लगी है, हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सभ्य समाज कैसे बचेगा।

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अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक सभ्य समाज कैसे चलेगा

नई दिल्ली:  राजधानी दिल्ली में सड़कों के बीच अतिक्रमण कर धार्मिक निर्माण के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है साथ ही हाईकोर्ट ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत करते हुए  साथ ही दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है।

सड़कों पर धार्मिक निर्माण के जरिए हुए अतिक्रमण पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक सभ्य समाज कैसे चलेगा, अगर हमारे पास दिल्ली में सड़कों के बीच में अवैध धार्मिक संरचनाएं बनी हैं।

दिल्ली में सड़कों के बीच अतिक्रमण कर बने धार्मिक निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की यह टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है।

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गौर हो कि दिल्ली में नगर निगम की ओर से अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ बीते कुछ समय से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में प्रशासन के अतिक्रमण रोधी अभियान पर रोक लगा दी थी।

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