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NEET PG Counselling 2021: ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जल्द

Updated Nov 16, 2021 | 18:03 IST

NEET PG Counselling 2021: सुप्रीम कोर्ट जल्द राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए आरक्षण के सत्यापन के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करेगा...

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NEET PG Counselling 2021: सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द
मुख्य बातें
  • ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज
  • ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर होगा फैसला
  • अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तहत 50 प्रतिशत सीटें आवंटित की जाती हैं।

NEET PG Counselling 2021: National Eligibility cum Entrance Test, NEET PG 2021 पूरे देश में 11 सितंबर, 2021 को आयोजित की गई थी। NEET PG Counselling पहले 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा सीटों में EWS, OBC आरक्षण मामले के हल होने तक इस पर रोक लगा दी। अब सुनवाई आज यानी 16 नवंबर 2021 को होगी और नया काउंसलिंग शेड्यूल आदेश सुनाए जाने के बाद आने की उम्मीद है।

अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तहत 50 प्रतिशत सीटें आवंटित की जाती हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन बाद में स्थगित कर दी गई क्योंकि शीर्ष अदालत ने All India Quota (AIQ) में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता के बारे में संदेह व्यक्त किया था।

केंद्र के अनुसार, ईडब्ल्यूएस की पात्रता 8 लाख रुपये की वार्षिक आय के मानदंड से निर्धारित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दायर एक हलफनामे में, इसने कहा कि राशि तय करने का सिद्धांत तर्कसंगत है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अनुरूप है। 

ऐसे में केंद्र ने भी शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग (NEET PG 2021 counselling) तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक कि अदालत मेडिकल पीजी (एमबीबीएस/बीडीएस और एमडी/एमएस/एमडीएस) में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 फीसदी वाले आरक्षण के संबंध में फैसला नहीं कर लेती।

मामला क्या है

एआईक्यू में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी आरक्षण को कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से यह मामला काफी समय से कोर्ट रूम में चल रहा है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने कॉलेजों को पीजी मेडिकल सीटों में प्रवेश के लिए ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया था। पिछली सुनवाई में, SC ने काउंसलिंग में EWS और OBC उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए समान आय मानदंड अपनाने के कारणों पर केंद्र से भी सवाल किया था।

पिछली सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने की थी। हालांकि, जैसे ही सुनवाई संपन्न होगी, अपडेट की जानकारी यहां दी जाएगी।