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यूपी और दिल्ली सहित पूरे देश में चल रहीं ये 21 फर्जी यूनिवर्सिटी, UGC ने जारी की पूरी लिस्ट

Updated Aug 26, 2022 | 19:00 IST

UGC released fake university List: यूजीसी ने भारत में 21 फर्जी यूनिवर्सिटी और संस्थानों की सूची जारी की है। जारी नोटिस के अनुसार, फर्जी और 'स्वयंभू' विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक दिल्ली में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, विवरण नीचे दिया गया है।

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UGC releases fake universities List
मुख्य बातें
  • यूजीसी ने जारी की गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची।
  • 21 फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने की जारी।
  • फर्जी विश्वविद्यालय के मामले में यूपी और दिल्ली सबसे आगे।

UGC releases fake universities List:  यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग ने 21 'स्वयंभू, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों' की एक लिस्ट जारी की है जो यूजीसी अधिनियम के उल्लंघन में काम कर रहे हैं, जिन्हें फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है और किसी भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी के आठ संस्थानों का नाम स्वयंभू और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची में रखा गया है।

गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों में अखिल भारतीय सार्वजनिक और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, वाणिज्यिक विश्वविद्यालय लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विश्वविद्यालय, एडीआर-केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान, स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रूप में चिह्नित किया गया है।

यूजीसी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में ऐसे 4 संस्थानों के साथ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फर्जी विश्वविद्यालय पाए गए हैं। लिस्ट में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दो-दो संस्थानों, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के एक-एक संस्थान के नाम शामिल हैं।

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यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, धारा 22 के तहत निर्धारित किया गया है कि डिग्री प्रदान करने या देने का अधिकार केवल एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम या एक संस्थान की ओर से स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग किया जाएगा जो धारा 3 या एक संस्थान के तहत एक विश्वविद्यालय माना जाता है। डिग्री प्रदान करने या प्रदान करने के लिए संसद के एक अधिनियम की ओर से विशेष रूप से सशक्त किया जाता है।

आयोग के अनुसार, यूजीसी अधिनियम की धारा 23 ऊपर बताए गए अनुसार स्थापित यूनिवर्सिटी के अलावा किसी अन्य संस्थान की ओर से 'विश्वविद्यालय' शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाती है।