लाइव टीवी

टप्पू और जेठालाल के बीच रियल लाइफ में अनबन?, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah स्टार दिलीप जोशी ने तोड़ी चुप्पी

Updated May 30, 2021 | 07:35 IST

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: दिलीप जोशी यानि जेठालाल और उनके को-स्टार राज अनादकट के बीच चीजें ठीक नहीं है। राज अनादकट सीरियल में दिलीप के ऑन-स्क्रीन बेटे टप्पू का रोल निभाते हैं।

Loading ...
तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
मुख्य बातें
  • तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबसे पसंदीदा टेलीविजन शो में से एक है।
  • खबर है दिलीप जोशी और उनके को-स्टार राज अनादकट के बीच चीजें ठीक नहीं है।
  • राज अनादकट सीरियल में दिलीप के ऑन-स्क्रीन बेटे टप्पू का रोल निभाते हैं।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबसे लंबे समय तक चलने वाले टेलीविजन शो में से एक है और इसने दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाई है। खासकर ऐसे किरदार जो हमें हंसाते रहते हैं। हम अक्सर उनकी केमिस्ट्री और रियल लाइफ बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते रहते हैं। 

हाल ही में एक खबर ने दर्शकों को चौंका दिया था। क्योंकि इसमें कहा गया था कि दिलीप जोशी जो जेठालाल की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और उनके को-स्टार राज अनादकट के बीच चीजें ठीक नहीं है। राज अनादकट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिलीप के ऑन-स्क्रीन बेटे टप्पू का रोल निभाते हैं।

कोइमोई के अनुसार, दिलीप जोशी और राज अनादकट के बीच तब परेशानी आना शुरू हो गई, जब राज ने उन्हें सीन के लिए एक-एक घंटे इंतजार कराया। जबकि दिलीप जोशी समय पर सेट पर पहुंच जाते थे।

दिलीप जोशी ने तोड़ी चुप्पी
अब इस पूरे मामले पर दिलीप जोशी की प्रतिक्रिया आई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल यानि दिलीप जोशी का कहना है कि ये खबरें बिल्कुल बकवास हैं। इन सभी झूठी कहानियों को कौन पकाता है? हालांकि राज की तरफ से अभी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 

आपको बता दें, सीरियल तारक मेहता का उल्‍टा चश्‍मा इन दिनों बबीता जी यानि मुनमुन दत्ता को लेकर चर्चाओं में है। मुनमुन द्वारा एक वीडियो में जातिसूचक शब्‍द के प्रयोग करने के ल‍िए उनके खिलाफ SC/ST एक्‍ट में केस दर्ज हो गया है। मुनमुन के खिलाफ हरियाणा के हिसार में शिकायत दर्ज करवाई गई है। नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने अदाकारा मुनमुन दत्‍ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मुनमुन दत्ता के ख‍िलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153A, 295A और अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1)(R), 3(1)(S) और 3(1)(U) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये सभी धाराएं गैर जमानती हैं।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Entertainment News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।