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Ghaziabad Municipal Corporation: गाजियाबाद में सिक्योरिटी के नाम पर अब नहीं बंद होंगे सासायटी और कॉलोनियों के गेट

Updated May 29, 2022 | 13:43 IST

Ghaziabad Municipal Corporation: गाजियाबाद के सोसाइटी और कॉलोनियों के गेट अब बंद नहीं किए जा सकेंगे। नगर निगम ने आदेश जारी कर गेट को खुला रखने का निर्देश दिया है। अगर किसी सोसाइटी या कॉलोनी में गेट बंद मिला तो उससे संबंधित आरडब्‍ल्‍यूए पर एक से दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
गाजियाबाद में अब रात को नहीं बंद होंगे सोसाइटी के गेट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुख्य बातें
  • सोसाइटी और कॉलोनियों के गेट अब रात को नहीं होंगे बंद
  • गेट बंद मिलने पर संबंधित आरडब्‍ल्‍यूए पर निगम लगाएगा जुर्माना
  • अभी तक सुरक्षा का हवाला देकर रात 10 बजे तक बंद कर दिये जाते थे गेट

Ghaziabad Municipal Corporation: गाजियाबाद नगर निगम ने सिक्योरिटी के नाम पर की जा रही मनमर्जी पर बड़ा फैसला सुनाया है। अब आरडब्‍ल्‍यूए किसी भी सोसाइटी या कॉलोनी के गेट सुरक्षा का हवाला देकर बंद नहीं कर सकेंगे। निगम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अगर सुरक्षा के नाम पर किसी भी कॉलोनी और सोसाइटी के गेट बंद होते हैं तो ऐसा करने वाले पर नगर निगम भारी भरकम जुर्माना लगाएगा। निगम ने यह फैसला लोगों से लगातार मिल रही शिकायत के बाद लिया।

निगम ने आदेश जारी करते हुए शहर के सभी आरडब्लूए को चेतावनी दी है कि इस आदेश का पालना कराने की जिम्‍मेदारी आरडब्‍ल्‍यूए पर ही होगी और जो जुर्माना लगेगा वो भी इन्‍हीं पर लगेगा। बता दें कि गाजियाबाद में 200 से भी ज्यादा सोसाइटी है। इनमें रहने वाले लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि आरडब्‍ल्‍यूए सुरक्षा का हवाला देकर रात में 9 से 10 बजे के बीच ही गेट बंद कर लेते हैं। आरडब्‍ल्‍यूए द्वारा सिर्फ एक गेट ही खोला जाता है। जिससे आने-जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को अपने घर जाने के लिए लंबा चक्‍कर लगाना पड़ता है। सबसे ज्‍यादा परेशानी उन लोगों को होती है, जो देर रात जॉब या किसी अन्‍य कार्य से वापस आते हैं।

वसूला जाएगा एक से दस हजार तक जुर्माना

गाजियाबाद नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि लोगों द्वारा लगातार शिकायत मिल रही थी कि सोसायइटी व कॉलोनियों में गेट जल्‍दी बंद कर लिए जाते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों के कहने के बाद भी आरडब्लूए पदाधिकारी सुरक्षा का हवाला देकर गेट खोलने को तैयार नहीं होते। इस संबंध में आरडब्लूए एसोएिशन से पहले भी बातचीत करके गेट खुले रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। अब अगर किसी सोसइटी की शिकायत मिलती है तो उस पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अगर गेट बंद रखा जाता है तो उस सोसाइटी के आरडब्‍ल्‍यूए पर दस हजार रुपये तक का जर्माना लगाया जाएगा।