- गुरुग्राम में 30 जून से ऑटो में किराया मीटर लगवाना अनिवार्य
- ऑटो चालक यात्रियों से मनमाने तरीके से नहीं वसूल सकेंगे किराया
- नियम न मानने वाले ऑटो चालकों का ऑटो किया जाएगा जब्त
Gurugram Auto: साइबर सिटी के अंदर चलने वाले ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी पर जल्द ही रोक लगने वाली है। जिला प्रशासन ने जिले के सभी ऑटो में किराया मीटर लगाना अनिर्वाय कर दिया है। यह आदेश आगामी 30 जून से लागू हो जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि, जिले में चल रहे सभी हायर ऑटो रिक्शा चालकों को 30 जून तक अपने ऑटो में किराया मीटर लगवाना सुनिश्चित करना होगा। इस निर्धारित तिथि के बाद अगर कोई ऑटो बिना मीटर के सड़क पर चलता नजर आया तो उसे सीधे जब्त कर लिया जाएगा। प्रशासन के इस आदेश का सबसे ज्यादा फायदा यात्रियों को होने वाली है। ऑटो रिक्शा चालक अब यात्रियों से मनमाने तरीके से किराया नहीं वसूल पाएंगे।
बता दें कि, जिले में हायरिंग तथा शेयरिंग ऑटो रिक्शा की संख्या लगभग 18 हजार है। इन सभी ऑटो रिक्शा चालकों को 30 जून से पहले आरटीए के पास रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। जहां से इन्हें प्रशासन की तरफ से अस्थायी पहचान पत्र दिए जाएंगे। इन ऑटो चालकों को अपने ऑटो में किराया मीटर लगवाने के साथ इस पहचान पत्र को भी हर समय अपने पास रखना होगा। इसके साथ-साथ यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए सभी ऑटो चालकों को ड्रेस कोड अपनाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मीटर मिला बंद तब भी होगी कार्रवाई
प्रशासन की तरफ से सभी ऑटो में मीटर लगवाने का उद्देश्य किराए से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना को समाप्त करना है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन सभी ऑटो चालकों का पहचानपत्र भी जारी करेगा। इस संबंध में उपायुक्त ऑटो यूनियन पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी कर चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार, 30 जून के बाद जहां बिना मीटर के सड़क पर दौड़ने वाले ऑटो को सीधे जब्त किया जाएगा। वहीं किराया मीटर बंद करके चलने वाले ऑटो चालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान अगर कोई ऑटो मीटर को बंद कर यात्री ले जाता दिखा तो उसका चालान काटा जाएगा।