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Gyanvapi Dispute: 'ज्ञानवापी' मामले में सोमवार को आने वाले फैसले से पहले 'वाराणसी' में 'हाई अलर्ट' जारी, चप्पे चप्पे की चेकिंग-Video

Updated Sep 11, 2022 | 22:08 IST

सोमवार यानी 12 सितंबर  को ज्ञानवापी (Gyanvapi) विवाद मामले में बड़ा फैसला आने वाला है जिससे पहले वाराणसी में अलर्ट जारी कर जारी कर दिया गया है, कोर्ट परिसर में भी चप्पे चप्पे की चेकिंग की जा रही है साथ ही साथ CCTV कैमरे और कंट्रोल रूम भी होगी चेकिंग 

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High Alart In Varanasi: ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर वाराणसी की अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। इसके मद्देनजर नगर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने बताया कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है।

सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने बताया कि पूरे शहर को सेक्टरों में विभाजित कर सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है।

पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, मुस्लिम पक्षों को झटका

जिले के संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई बल तैनात करने को कहा गया है। जिले के सीमाओं पर चेकिंग और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया के मंचों पर लगातर नजर रखने का निर्देश जारी किया गया है।

कोर्ट सोमवार यानी 12 सितंबर को इस पर आदेश सुनाएगी

गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गयी है।  कोर्ट ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया है कोर्ट सोमवार 12 सितंबर को इस पर आदेश सुनाएगी। दिल्ली की राखी सिंह तथा वाराणसी की निवासी चार महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा अर्चना का आदेश देने के आग्रह वाली एक याचिका पिछले साल सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल की थी। उसके आदेश पर पिछली मई में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था।'

कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था

इसी बीच, मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे को उपासना अधिनियम 1991 का उल्लंघन करार देते हुए इस पर रोक लगाने के आग्रह वाली एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, मगर मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था

ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पिछली 19 मई को जिला अदालत में पेश की गई थी। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था जबकि मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताया था। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को उपासना स्थल अधिनियम के खिलाफ बताते हुए कहा था कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। जिला जज ने इस सिलसिले में दायर याचिका पर पहले सुनवाई करने का निर्णय लिया था।

इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुस्लिम पक्ष बहुत पुराने दस्तावेज पेश कर रहा है जो इस मामले से संबंधित नहीं है। बहरहाल अदालत ने यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर 12 सितंबर को निर्णय सुनाने का फैसला किया है।

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