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हेट स्पीच विवाद पर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा- ईसाई पादरी स्टैंड-अप कॉमेडियन के समान विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते

Updated Jan 08, 2022 | 10:07 IST

Madras High Court: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के कैथोलिक पादरी फादर जॉर्ज पोन्नैया के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पिछले साल जुलाई में हिंदू समुदाय को निशाना बनाते हुए हेट स्पीच दी थी।

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फाइल फोटो

मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति की 'पसंद' का सम्मान किया जाना चाहिए। यहां यह भी रेखांकित किया कि धर्म परिवर्तन एक 'सामूहिक एजेंडा' नहीं हो सकता है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने एक कैथोलिक पादरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में पिछले साल जुलाई में कन्याकुमारी में भड़काऊ भाषण के लिए उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान एक मौलिक अधिकार के रूप में अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विश्वास के कारण अपना धर्म बदलना चाहता है, तो उसकी पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए...लेकिन धर्म परिवर्तन एक ग्रुप एजेंडा नहीं हो सकता। हमारा संविधान मिश्रित संस्कृति की बात करता है। इस किरदार को निभाना है।

पाथरी के खिलाफ मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए स्वामीनाथन ने कहा कि एक प्रचारक दूसरों के धर्म या उनकी धार्मिक मान्यताओं का अपमान नहीं कर सकता है और इसके बावजूद भी आपराधिक मामलों का सामना करने से छूट का दावा करता है।स्वामीनाथन ने कहा कि धर्म के बारे में एक प्रचारक के कठोर विचार और एक तर्कवादी या सुधारवादी या एक अकादमिक या एक कलाकार द्वारा धार्मिक मान्यताओं पर एक कठोर बयान 'पूरी तरह से अलग स्तर पर' खड़े होंगे। 

दाभोलकर-कलबुर्गी जैसे लोगों की जरूरत: HC

संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार की ढाल उन्हें उपलब्ध होगी। कोर्ट ने कहा कि हमें सार्वजनिक जीवन में चार्ल्स डार्विन, क्रिस्टोफर हिचेन्स, रिचर्ड डॉकिन्स, नरेंद्र दाभोलकर, एमएम कलबुर्गी और ऐसे कई अन्य लोगों की आवश्यकता है। डॉ. अब्राहम टी कोवूर, जिन्होंने 'बेगोन गॉडमेन!' एनकाउंटर विद स्पिरिचुअल फ्रॉड' पुस्तक लिखी है, उसे हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं कहा जा सकता है। वह एक तर्कवादी के रूप में बोल रहे थे। तथ्य यह है कि वह ईसाई धर्म से संबंधित था पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

'कॉमेडियन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती'

स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि हेट स्पीच देने वाले का पहलू यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है कि क्या भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 ए और 295 ए के तहत अपराध किया गया है। स्टैंड-अप कॉमेडियन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, अगर वे दूसरों का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनकी धार्मिक पहचान अप्रासंगिक है। ईसाई मत का प्रचारक समान विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। जब स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी या अलेक्जेंडर बाबू मंच पर प्रदर्शन करते हैं, तो वे दूसरों का मजाक उड़ाने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे होते हैं। फिर उनकी धार्मिक पहचान अप्रासंगिक है।

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