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Azam Khan Bail:आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में मिली जमानत, मगर  जेल से बाहर आना मुश्किल

Updated May 10, 2022 | 18:09 IST

Azam Khan gets bail:सपा नेता आजम खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है उन्हें शत्रु संपत्ति मामले में जमानत मिल गई है मगर अभी भी जेल से बाहर आने पर पेंच फंसा है।

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पिछले हफ्ते एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद आजम खान (azam khan bail) को 26 महीने की अवधि के बाद जमानत दे दी। उन्हें फरवरी 2020 में सीतापुर जेल में बंद कर दिया गया था। हालांकि आजम खान को तत्काल रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले सप्ताह फर्जी दस्तावेजों पर किसी संस्था को मान्यता देने के संबंध में उनके खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया था।

मोहम्मद आजम खान को अब किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, जमीन अतिक्रमण, जमीन हथियाने, जालसाजी और बिजली चोरी समेत 87 मामलों में जमानत मिल चुकी है। अंतत: रिहा होने से पहले उन्हें पिछले सप्ताह उनके खिलाफ दर्ज 88वें मामले में जमानत लेनी होगी।

नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से आजम जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे

पिछले हफ्ते एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे तीन स्कूलों की मान्यता कराने के मामले में आजम खान के खिलाफ रामपुर में केस दर्ज किया गया था, इस मुकदमे के वारंट को सीतापुर जेल में शामिल भी कराया जा चुका है।

आजम खान की रिहाई की राह अभी खुली नहीं है

आजम खान को जमानत मिलने के बाद भी उनकी रिहाई की राह अभी खुली नहीं है गौर हो कि सपा विधायक आजम खान  को शत्रु संपत्ति मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है मगर बताया जा रहा है कि स्‍कूल की मान्‍यता के लिए फर्जी सर्टिफिकेट वाले नए मुकदमे की वजह से उन्‍हें अभी जेल में रहना होगा।

वह करीब दो साल से जेल में बंद हैं

शत्रु संपत्ति के मामले में जमानत न मिलने की वजह से वह सीतापुर जेल में बंद हैं वह करीब दो साल से जेल में बंद हैं जबकि उनके बेटे और पत्‍नी को जमानत मिल चुकी है।शत्रु संपत्ति मामले में जमानत होने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था। 

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