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Love Jihad के खिलाफ गुजरात विधानसभा में विधेयक पारित, जानें क्या है खास

Love Jihad के खिलाफ गुजरात विधानसभा में विधेयक पारित, जानें क्या है खास
Updated Apr 02, 2021 | 08:00 IST

लव जिहाद के खिलाफ अब गुजरात विधानसभा ने भी विधेयक पारित कर दिया है। इसमें 10 साल की सजा के साथ जबरन धर्म परिवर्तन के लिए पांच लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

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Love Jihad के खिलाफ गुजरात विधानसभा में विधेयक पारित, जानें क्या है खासLove Jihad के खिलाफ गुजरात विधानसभा में विधेयक पारित, जानें क्या है खास
गुजरात विधानसभा में कांग्रेस ने लव जिहाद बिल का किया था विरोध
मुख्य बातें
  • गुजरात विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बिल पारित
  • कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के साथ बताया खिलवाड़
  • गुजरात सरकार का पक्ष किसी के धर्म में गैर कानूनी हस्तक्षेप नहीं

गुजरात विधानसभा ने गुरुवार को लव जिहाद के संबंध में एक संशोधन विधेयक पारित किया जिसमें दस साल तक की जेल की सजा और विवाह द्वारा धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।इस विधेयक में 2003 के एक कानून में संशोधन किया गया है। सरकार के अनुसार, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन (अमेंडमेंट) बिल, 2021 में उभरती प्रवृत्ति जिसमें महिलाओं को धार्मिक परिवर्तन के उद्देश्य से शादी का लालच दिया जाता है उस पर अंकुश लगाने की व्यवस्था है। कांग्रेस ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया। भाजपा शासित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने हाल ही में शादी के माध्यम से `धोखाधड़ी 'धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के समान कानून लागू किए।

ये लोग कर सकते हैं शिकायत
कोई भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन, या रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सकता है।अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे और एक पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जाएगी।

लव जिहाद के बिल में क्या है खास
संशोधन के अनुसार जबरन विवाह करके या किसी व्यक्ति की शादी करवाकर या किसी व्यक्ति की शादी करने के लिए सहायता करने पर तीन से पांच साल की कैद और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, दलित या आदिवासी है, तो अपराधी को चार से सात साल की जेल की सजा और 3 लाख रुपये से कम का जुर्माना नहीं हो सकता है। यदि कोई संगठन कानून का उल्लंघन करता है, तो प्रभारी व्यक्ति को न्यूनतम तीन साल और अधिकतम दस साल जेल की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

एक दिन की चर्चा के बाद बिल पारित
सदन में एक दिन की चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया। गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि लव जिहाद धार्मिक धर्मांतरण के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है और इस तरह की कथित घटनाओं को गुजरात और अन्य जगहों पर सूचीबद्ध किया। नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने कहा कि प्यार धर्म या जाति नहीं देखता।कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रेम की कोई सीमा नहीं है। यह कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं देखता। यह एक भावना है और इस पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। कोई भी भावनाओं पर अंकुश नहीं लगा सकता है।

कांग्रेस विधायक इमरान खेडावाला ने विधेयक की एक प्रति को अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए कहा। भाजपा सदस्य चाहते थे कि स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन खेड़ावाला ने तब माफी मांगी, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की।संशोधन यह भी प्रदान करता है कि गैरकानूनी रूपांतरण के उद्देश्य के लिए विवाहित विवाह को अदालत द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।निर्दोष साबित करने का बोझ आरोपी व्यक्ति पर पड़ेगा।

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