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सीबीआई ने बाल यौन शोषण के नए मामले में दागी जेई समेत 4 लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट

Updated Aug 17, 2022 | 00:01 IST

CBI: सीबीआई ने चंदौली विशेष अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र में चारों आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) के सख्त प्रावधान लगाए हैं।

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सीबीआई ने दागी जेई समेत 4 लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। (File Photo)

CBI: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नौ से 12 साल की उम्र के तीन बच्चों के तीन साल से अधिक समय से यौन शोषण के आरोप में मंगलवार को चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन लोगों में राउरकेला में तैनात एक रेलवे लोको पायलट (ट्रेन चालक) शामिल है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि सहायक लोको पायलट अजीत कुमार, कथित सरगना अजय कुमार गुप्ता, उसका सहयोगी अवनीश कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पूर्व जूनियर इंजीनियर राम भवन व्हाट्सऐप एवं टेलीग्राम के जरिए ‘बाल यौन शोषण सामग्री’ (सीएसएएम) का प्रसार कर रहे थे।

सीबीआई ने दागी जेई समेत 4 लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट

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भवन को नवंबर, 2020 में बांदा में 50 से ज्यादा बच्चों के शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जहां वह तैनात था। अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान सीबीआई को इंटरपोल, सिंगापुर से गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे एक मॉड्यूल के बारे में सूचना मिली थी जिसमें कुमार और भवन भी सक्रिय भागीदार थे। उन्होंने कहा कि जांच से पता चला कि गुप्ता, कुमार और सिंह ने 2019 से 2022 के दौरान चंदौली से 9 से 12 वर्ष आयु वर्ग के तीन बच्चों का कथित रूप से यौन शोषण किया था और इंटरनेट तथा विभिन्न मैसेजिंग ऐप पर बेचने के लिए अपने कृत्यों को रिकॉर्ड किया था।

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सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो के सख्त प्रावधान लगाए 

सीबीआई ने चंदौली विशेष अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र में चारों आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) के सख्त प्रावधान लगाए हैं। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आरोपियों ने पीड़ितों की आपत्तिजनक तस्वीरें लीं और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। अधिकारियों ने कहा कि पीड़ितों के पास गुप्ता और कुमार के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
 

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