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Patiala Central Jail: पटियाला सेंट्रल जेल में एक ही बैरक में बंद हैं दलेर मेहंदी और नवजोत सिंह सिद्धू

Updated Jul 16, 2022 | 17:17 IST

Patiala Central Jail: पटियाला जिला कोर्ट ने गुरुवार को साल 2003 के मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी को साल 2018 में मिली दो साल की जेल की सजा को बरकरार रखा।

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तस्वीर साभार:&nbspPTI
जेल में एक ही बैरक में बंद हैं दलेर मेहंदी और नवजोत सिद्धू।
मुख्य बातें
  • जेल में एक ही बैरक में बंद हैं दलेर मेहंदी और नवजोत सिद्धू
  • पटियाला सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं दलेर मेहंदी और नवजोत सिद्धू
  • फिलहाल पटियाला सेंट्रल जेल में 6 वीआईपी काट रहे सजा

Patiala Central Jail: मानव तस्करी के एक मामले में गुरुवार को जेल भेजे गए पंजाबी पॉप गायक दलेर मेहंदी को उसी बैरक में रखा गया है, जिसमें पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रखा गया है। पंजाब की पटियाला सेंट्रल जेल में दलेर मेहंदी और नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा चार और वीआईपी जेल में हैं। 

पटियाला सेंट्रल जेल में एक ही बैरक में बंद हैं दलेर मेहंदी और नवजोत सिद्धू

इन चार लोगों में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के बहनोई बिक्रम सिंह मजीठिया, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में मौत की सजा पाने वाले पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल बलवंत सिंह राजोआना, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए संजय पोपली और कांग्रेस के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के ओएसडी चमकौर सिंह। 

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दलेर मेहंदी को बैरक नंबर 10 में रखा गया!

गुरुवार को पटियाला जिला कोर्ट ने साल 2003 के मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी को साल 2018 में मिली दो साल की जेल की सजा को बरकरार रखा। जेल के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दलेर मेहंदी को बैरक नंबर 10 में रखा गया है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी सजा काट रहे हैं।

वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद बिक्रम सिंह मजीठिया पड़ोसी बैरक में 24 फरवरी से जेल में बंद है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक दलेर मेहंदी और ब्रिकम सिंह मजीठिया विशेष आहार पर नहीं हैं या घर का बना खाना नहीं खा रहे हैं, जबकि सिद्धू मेडिकल बोर्ड की ओर से निर्धारित विशेष आहार पर हैं।

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इसी साल मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को साल 1988 के रोड रेज की घटना के लिए एक साल जेल की सजा सुनाई। रोड रेज की इस घटना में 65 साल के व्यक्ति की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने 20 मई को पटियाला की एक कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

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