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Munawwar Rana: मुनव्वर राणा पर गम्भीर धाराओं में केस दर्ज, फ्रांस में हुए आतंकी हमले का किया था समर्थन

Updated Nov 02, 2020 | 14:27 IST

FIR Against Munawwar Rana: पैंगबर मोहम्मद के कार्टून के लेकर हुए विवाद के बाद फ्रांस में हुई आतंकी घटना का समर्थन करने वाले शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है।

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फ्रांस आतंकी हमले का समर्थन करने पर घिरे मुनव्वर, FIR दर्ज
मुख्य बातें
  • फ्रांस  की घटना पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा के विवादित बयान पर FIR
  • लखनऊ के हजरतगंज के सब इंस्पेक्टर दीपक पांडे ने दर्ज कराई एफआईआर
  • गंभार धाराओं के तहत पंजीकृत हुआ मुकदमा, बढ़ सकती हैं राणा की मुश्किलें

लखनऊ: फ्रांस में आतंकी हमले (France Terror Attack) पर विवादित बयान देने और आतंकी घटना का समर्थन करने वाले शायर मुनव्वर राना (Munawwar Rana) के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज  की गई है। राणा के खिलाफ ये एफआईआर गंभीर धाराओं के तहत दर्ज की गई है। एफआईआर में सामाजिक वैमनस्य फैलाने, शांति भंग करने के साथ आईटी एक्ट भी शामिल है।

एफआईआर में कही गई ये बात

एफआईआर में कहा गया है, 'फ्रांस की घटना को लेकर मुनव्वर राणा द्वारा एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया गया था जिसमें उनके द्वारा हत्या की घटना को सही मानते हुए विवादित बयान दिया गया जो सोशल मीडिया व विभिन्न इंटरनेट की वेबसाइ्स पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मुनव्वर राणा द्वारा दिया गया वक्तव्य विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता फैलाने वाला, सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और इसे लोक शांति भंग होने की पूरी संभावना है। इसलिए उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करनेक की कृपा करें।'

 यूपी पुलिस ने मुनव्वर राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 298, 505 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 

क्या कहा था मुनव्वर राणा ने
आपको बता दें कि दो दिन पहले ही मुनव्वर राणा ने फ्रांस में हुए आतंकी हमले को लेकर एक टीवी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा था कि आप विवाद को जन्म देकर लोगों को उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि  मोहम्मद साहब का कार्टून बना कर उसे कत्ल के लिए मजबूर किया गया, अगर उस छात्र की जगह मैं भी होता तो वही करता जो उस छात्र ने किया। उन्होंने आगे कहा कि मजहब मां-बाप की तरह होता है, अगर कोई आपके मां-बाप का बुरा कार्टून बनाता है या गाली देता है तो उसका कत्ल करना गुनाह नहीं है।

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