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Haryana Lockdown: हरियाणा ने बढ़ाया लॉकडाउन, बार को रात 10 बजे तक चलाने की परमीशन

Haryana lockdown news
Updated Jun 20, 2021 | 23:20 IST

Haryana lockdown extension:हरियाणा मे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 प्रतिबंधों को 28 जून तक बढ़ा दिया गया है।

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हरियाणा में कॉरपोरेट कार्यालय अब पूरी उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने रविवार को राज्यव्यापी कोविड-19 प्रतिबंधों को 28 जून तक बढ़ा दिया, लेकिन बार और रेस्तरां को रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी है। वहीं, शादियों और अंत्येष्टि पर प्रतिबंधों में ढील दी गई है और कॉरपोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ संचालित करने की अनुमति है।

एक आदेश के अनुसार, अब 50 मेहमान शादियों और अंतिम संस्कार या दाह संस्कार में शामिल हो सकते हैं, जिसकी संख्या पहले 21 थी, लेकिन उन्हें कोविड के उचित व्यवहार और सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा।कॉरपोरेट कार्यालय अब पूरी उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं।

राज्य में स्विमिंग पूल और स्पा बंद रहेंगे

आदेश में कहा गया है कि शादियां अब अदालतों में हो सकती हैं, लेकिन बारात की इजाजत नहीं है।हालांकि, राज्य में स्विमिंग पूल और स्पा बंद रहेंगे। क्लब हाउस, रेस्तरां और गोल्फ कोर्स के बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है।

शॉपिंग मॉल का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक

सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक चल सकती हैं, और होटल और मॉल सहित रेस्तरां और बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। शॉपिंग मॉल का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा।

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