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हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता ने कहा- कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग हुआ

Updated Feb 15, 2022 | 16:53 IST

Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में हिजाब को लेकर मचे बवाल पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। अब कल फिर से सुनवाई होगी।

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karnataka hijab controversy: हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू
मुख्य बातें
  • हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है
  • अंतिम फैसला आने तक धार्मिक पोशाक पहनकर स्कूल ना जाने के निर्देश हैं
  • हिजाब मामले में सियासत भी गरमाई हुई है

हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन जजों की बड़ी बेंच सुनवाई कर रही है। इससे पहले सोमवार को बेंच के सामने पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से जबरदस्त दलीलें दी गई थीं। खासतौर पर संविधान के अनुच्छेद 25 पर खास बहस की गई। कामत ने दक्षिण अफ्रीका के एक फैसले को संदर्भित किया जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक रूप से धर्म और संस्कृति का प्रदर्शन 'भयानक' नहीं है, बल्कि विविधता का एक तमाशा है जो हमारे स्कूलों को समृद्ध करेगा और बदले में हमारे देश को समृद्ध करेगा। अब बुधवार को फिर से सुनवाई होगी।

कामत: यह आदेश वास्तव में मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। कृपया इस अंतरिम आदेश को जारी न रखें।

कामत: मैं इन लड़कियों की ओर से यह नहीं कह रहा हूं कि वे 'समान नियम' को नजरअंदाज कर सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ लोगों को वर्दी की कठोरता से छूट दी जानी चाहिए। मैं उस पर हूं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि याचिकाकर्ता छात्राओं ने रातों-रात सिर पर दुपट्टा पहनना शुरू नहीं किया था, बल्कि प्रवेश लेने के बाद से इसे पहन रही थीं। वे हमेशा पहनी हुई हैं। अचानक एक सरकारी आदेश जारी किया गया था। हमारा संविधान सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है, तुर्की धर्मनिरपेक्षता की तरह नहीं, वह नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। हमारी धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करती है कि सभी के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाए।

एडवोकेट देवदत्त कामत: जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो रुद्राक्ष पहनता था। यह मेरी धार्मिक पहचान को प्रदर्शित करने के लिए नहीं था। यह विश्वास का अभ्यास था क्योंकि इसने मुझे सुरक्षा प्रदान की। हम कई न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों को ऐसी प्रथागत चीजें पहने हुए देखते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए यदि कोई शॉल पहनता है, तो आपको यह दिखाना होगा कि यह केवल धार्मिक पहचान का प्रदर्शन है या कुछ और है। यदि इसे हिंदू धर्म, हमारे वेदों या उपनिषदों द्वारा अनुमोदित किया गया है तो अदालत इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य है।

अधिवक्ता मोहम्मद ताहिर : अदालत द्वारा पारित आदेश का राज्य द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। मुस्लिम लड़कियों को अपना हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया जाता है। गुलबर्गा में सरकारी अधिकारी एक उर्दू स्कूल में गए और शिक्षकों और छात्रों को हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया।
ताहिर : आदेश का अधिकारियों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है. मैंने सभी मीडिया रिपोर्ट्स पेश की है

मुख्य न्यायाधीश: हम उत्तरदाताओं से इस पर निर्देश प्राप्त करने के लिए कहेंगे। महाधिवक्ता का कहना है कि हलफनामा अस्पष्ट है।


हिजाब मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने विधायक के बयान से झाड़ा पल्ला
कांग्रेस ने कर्नाटक के अपने विधायक जमीर अहमद की हिजाब को लेकर की गई टिप्पणी को सोमवार को खारिज कर दिया। विधायक ने कहा था कि मुस्लिमों में युवा लड़कियों की खूबसूरती दूसरों को नहीं दिखाने के लिए हिजाब की पुरानी परंपरा है।
पार्टी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आधुनिक भारत में ऐसी ‘‘प्रतिगामी सोच’’ के लिए कोई स्थान नहीं है।
भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कर्नाटक में चामराजपेट से विधायक जमीर अहमद ने यह दावा करके कि बुर्का नहीं पहनने वाली महिलाएं दुष्कर्म को न्योता देती हैं, इस अपराध की गंभीरता को कम करने की कोशिश की है।
कांग्रेस विधायक ने कहा था कि मुस्लिमों में हिजाब ‘‘पर्दा’’ की तरह है और यह सदियों पुरानी परंपरा है। 

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