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PM Cares Fund: केवल 5 दिनों में पीएम केयर्स फंड में आए 3076 करोड़ रुपए, ऑडिट रिपोर्ट हुई सार्वजनिक

Updated Sep 02, 2020 | 15:46 IST

PM Cares Fund Audit Report: 27 मार्च को बनाए गए पीएम केयर्स फंड में 31 मार्च तक 3076 करोड़ रुपए दान के रूप में आए। जारी की गई ऑडिट रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मुख्य बातें
  • PM केयर्स फंड को लेकर जानकारी सार्वजनिक की है
  • अभी 31 मार्च 2020 तक की जानकारी दी गई है
  • 27 मार्च से 31 मार्च तक इसमें 3,076 करोड़ रुपए जमा हुए

नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मोदी सरकार द्वारा इस साल मार्च के आखिरी सप्ताह में पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी। 31 मार्च तक इस फंड में 3076 करोड़ रुपए आए। PM Cares Fund वेबसाइट पर प्रकाशित एक ऑडिट रिपोर्ट में 31 मार्च तक भारत और विदेशों से प्राप्त कुल दान की घोषणा की गई है।

पीएम केयर्स साइट पर सार्वजनिक की गई ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, 30,76,62,58,096 रुपए प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति (पीएम केयर फंड) में राहत से जुड़े बैंक खाते का अंतिम शेष था। हालांकि, मार्च के बाद मिले दान की जानकारी नहीं दी गई है। फंड में 31 मार्च तक 39.6 लाख रुपए का विदेशी चंदा भी मिला। यह जानकारी तब सामने आई है, जब विपक्ष द्वारा इसे लेकर लगातार सवाल पूछे गए और अदालत में कई याचिकाएं डालकर पीएम केयर्स फंड को लेकर अधिक पारदर्शिता की मांग की गई।

यह फंड 2,25,000 रुपए के शुरुआती कोष के साथ स्थापित किया गया था। पीएम केयर्स फंड की घोषणा के बाद देश-विदेश की मशहूर हस्तियों, राजनेताओं, संसद सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और निजी दानकर्ताओं के दान से यह भर गया। मई में देशभर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 'मेड इन इंडिया' वेंटिलेटर की खरीद के लिए पीएम केयर्स फंड से 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।

पिछले हफ्ते, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें इस फंड में आए दान की घोषणा की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सुनील शुकरे और अनिल किलोर की खंडपीठ ने कहा कि धन के सार्वजनिक प्रकटीकरण का अंतर्निहित उद्देश्य उनके उपयोग को सुनिश्चित करना है। 

PM Cares में दान देने पर आयकर में छूट

पीएम-केयर कोष में चंदे पर आयकर में शत प्रतिशत कटौती की घोषणा को अध्यादेश के जरिए कानूनी रूप दिया गया। इस अध्यादेश के जरिए पीएम केयर्स फंड में दिए गए योगदान पर भी उसी तरह 100 प्रतिशत की टैक्स छूट देने का प्रावधान किया गया है जैसी छूट प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान देने पर मिलती है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस लिहाज से पीएम केयर्स फंड में किए गए दान पर आयकर कानून की धारा 80जी के तहत 100 प्रतिशत कर कटौती होगी। पीएम केयर्स फंड में दिए गए दान पर सकल आय की 10 प्रतिशत कटौती की सीमा भी लागू नहीं होगी।

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