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अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलनों से रेलवे को 259.44 करोड़ का नुकसान, प्रदर्शनकारियों ने फूंकी दी थी कई ट्रेनें

Updated Jul 22, 2022 | 17:09 IST

सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार ने हाल ही में अग्निपथ योजना शुरू की थी। जिसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि आंदोलनों से रेलवे को 259.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

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अग्निपथ के खिलाफ आंदोलनों से रेलवे को हुआ भारी नुकसान

नई दिल्ली : थल सेना, वायु सेना, जल सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार इस साल जून में अग्निपथ योजना लेकर आई। इस योजना के तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी और इसमें पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। सेना में भर्ती के लिए इच्छुक युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह हिंसक आंदोलन बिहार से शुरू होकर कई राज्यों में फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों में आग लगा दी। इससे रेलवे का भारी नुकसान हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार (22 जुलाई 2021) को संसद को बताया कि रक्षा सेवाओं में भर्ती की नई अल्पकालिक अग्निपथ योजना के विरोध में हुए आंदोलनों के चलते रेलवे की संपत्ति को 259.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के देश भर में विरोध की वजह से 15 जून से 23 जून के बीच 2000 से अधिक ट्रेन रद्द किए गए। रेल मंत्री ने विभिन्न सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

रेल मंत्री ने बताया कि भारतीय रेल को अग्निपथ योजना के विरोध में हुए आंदोलनों में रेलवे की संपत्ति की क्षति और तोड़फोड़ के चलते 259.44 करोड़ रुपए की हानि हुई। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में हुए प्रदर्शनों के चलते 15 जून से 23 जून के बीच 2132 ट्रेन रद्द की गईं।

रेल मंत्री वैष्णव ने यह भी कहा कि सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के विरोध के परिणामस्वरूप सार्वजनिक अव्यवस्था के कारण रेल सेवाओं के बाधित होने की वजह से यात्रियों को लौटायी गई राशि (रिफंड) के बारे में अलग से आंकड़ा नहीं रखा जाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि, 14 जून 2022 से 30 जून 2022 की अवधि के दौरान, अग्निपथ योजना के विरोध के चलते ट्रेन के रद्द होने के कारण करीब 102.96 करोड़ रुपए का रिफंड दिया गया। इसके अलावा, विरोध प्रदर्शन के चलते रेलवे की संपत्ति को 259.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के विरोध के कारण रद्द की गई सभी प्रभावित ट्रेन सेवाओं को बहाल कर दिया गया है।

रेल मंत्री  वैष्णव ने कहा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस और कानून व्यवस्था राज्यों के विषय हैं और इस प्रकार रेलों पर अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाना, रजिस्ट्रेशन और अन्वेषण करना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन वे अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा राजकीय रेल पुलिस और राज्य पुलिस के माध्यम से करती हैं। 

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