नई दिल्ली: कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते प्रसार को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी शहरों में 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्य में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। गाइडलाइंस जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि राज्य के समस्त शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय की सीमा में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
यहां जानें इस दौरान क्या-क्या बंद रहेगा
सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्पलेक्स नाइट कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे।
बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि शाम 5 बजे बंद कर दिए जाएं।
समस्त राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे।
सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
समस्त प्रकार के सार्वजनिक सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी।
सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
स्विमिंग पूल/जिम बंद रहेंगे।
रेस्टोरेंट्स/क्लब्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
रेस्टोरेंट्स/क्लब्स से रात 8 बजे तक टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।
क्या-क्या खुला रहेगा
वे फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा है।
वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रीकालीन शिफ्ट चालू हो।
आईटी कंपनियां, कैमिस्ट शॉप, आपातकाली सेवाओं से संबंधित कार्यालय।
विवाह संबंधी समारोह।
मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में भी अध्ययन यथावत रहेगा।
इन नियमों का भी पालन करना होगा
विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल न हों।
अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल न हों।
जहां तक संभव हो घर से कार्य किया जाए।
सार्वजनिक वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे।
राजस्थान आने वालों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी।