- राम रहीम की पेशी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई
- पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई, 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है
- 2002 में रंजीत सिंह की हत्या के लिए इन लोगों को नामजद किया गया था
नई दिल्ली: बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में आज पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम सिंह समेत पांचों आरोपियों को सजा सुनाई है। रणजीत सिंह हत्या के एक केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत पांच लोगों को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया था। राम रहीम समेत सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अन्य दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
2002 में रंजीत सिंह की हत्या के लिए इन लोगों को नामजद किया गया था है, रंजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के समर्थक थे और 10 जुलाई 2002 को उनकी हत्या कर दी गई थी। पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई, पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है साथ ही किसी भी तरह के तेजधार हथियार को लेकर चलने पर भी प्रतिबंध है, सीबीआई कोर्ट परिसर और चारों प्रवेशद्वार पर आईटीबीपी की चार टुकड़ियां तैनात होंगी।
राम रहीम की पेशी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राम रहीम की पेशी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है वहीं से उसकी वर्चुअली पेशी कोर्ट में की गई। वहीं चार अन्य दोषियों को अंबाला जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच पंचकूला कोर्ट लाया गया।
3 दिसंबर 2003 को एफआईआर दर्ज हुई थी
सीबीआई ने 3 दिसंबर 2003 को रणजीत सिंह हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। याचिका रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने दायर की थी। इस हफ्ते की शुरुआत में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ हत्या के मुकदमे को पंचकूला की सीबीआई अदालत से किसी अन्य सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
बलात्कार के आरोप में सजा काट रहा है राम रहीम
पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह और पांच अन्य सह-आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया है। गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी दो महिला शिष्यों के साथ अपने 'आश्रम' में बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। उन्हें अगस्त 2017 में पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था।