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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को नहीं मिली राहत, विशेष कोर्ट ने 19 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Updated Sep 05, 2022 | 14:12 IST

Sanjay Raut: 1,034 करोड़ रुपए के पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में छह घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

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तस्वीर साभार:&nbspANI
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को नहीं मिली राहत। (File Photo)

Sanjay Raut: मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पात्रा चॉल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। संजय राउत के वकील ने सोमवार को अदालत को बताया कि उन्होंने अभी तक जमानत की अर्जी दाखिल नहीं की है। 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को नहीं मिली राहत

Sanjay Raut : पात्रा चॉल घोटाले में राउत को राहत नहीं, अब 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत  

ईडी ने पहले न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग वाली एक याचिका दायर की थी। अदालत ने संजय राउत को कुछ संसद फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और उसकी एक कॉपी अदालत और ईडी को प्रदान करने की अनुमति दी है। संजय राउत का परिवार आज कोर्ट में मौजूद था। साथ ही उनके कई समर्थक भी कोर्ट पहुंचे थे। 

Sanjay Raut: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ाई गई

ईडी ने 1 अगस्त को संजय राउत को किया था गिरफ्तार

1,034 करोड़ रुपए के पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में छह घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था।गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें पहले चार अगस्त तक के लिए और फिर उसके बाद 8 अगस्त, 22 अगस्त, 5 सितंबर और अब 19 सितंबर तक के लिए रिमांड में भेजा गया है।

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