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हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 'जिन राष्ट्रों में इस्लाम राजकीय धर्म है, वहां भी महिलाएं हिजाब के खिलाफ विद्रोह कर रही हैं'

Updated Sep 20, 2022 | 16:27 IST

कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में दिलचस्प दलीलें पेश की गई। हिजाब के पक्ष में वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि जिस तरह से हिंदू समाज में औरतें मुंह ढकने का काम करती हैं वैसे ही हिजाब से मुंह ढका जाता है।

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हिजाब मामले में सु्प्रीम कोर्ट में सुनवाई
मुख्य बातें
  • सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर सुनवाई
  • साड़ी और हिजाब में एक जैसी समानता
  • दोनों से ढका जाता है चेहरा

हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिलचस्प जिरह हुई। हिजाब के पक्ष में बोलते हुए दुष्यंत दवे ने कहा कि जिस तरह हिंदू समाज में साड़ी का महत्व है ठीक वैसे ही मुस्लिम समाज में हिजाब का महत्व है। जिस तरह से हिंदू औरतें अपने चेहरे को साड़ी की मदद से ढकने का काम करती हैं वैसे ही हिजाब के जरिए मुस्लिम समाज की महिलाएं चेहरा ढकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का तर्क है कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण धार्मिक अभ्यास के साथ है जो धर्म का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है। एक अभ्यास धार्मिक अभ्यास हो सकता है लेकिन उस धर्म का अभ्यास का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग नहीं है। बाद का जो तर्क है वो संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है।

अदालत में जिरह
वकील दवे-
 हर कोई अलग-अलग तरीकों से सर्वशक्तिमान को देखता है। जो लोग सबरीमाला जाते हैं वे काले कपड़े पहनते हैं, यही परंपरा है।प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है।
वकील दवे- सबरीमाला फैसले और हिजाब मामले में अंतर करते हैं।
जस्टिस गुप्ता: वहां याचिकाकर्ताओं को मंदिर में प्रवेश का मौलिक अधिकार नहीं..
वकील दवे: नहीं, माय लॉर्ड्स.. अब यह स्थापित हो गया है कि हर कोई मंदिरों में प्रवेश कर सकता है
जस्टिस गुप्ता: यूनिफॉर्म एक बेहतरीन लेवलर है। एक ही कपड़े और देखो, चाहे छात्र अमीर हो या गरीब
वकील दवे: हिजाब गरिमा का प्रतीक है। एक मुस्लिम महिला को एक हिंदू महिला की तरह सम्मानजनक दिखता है, जब वह साड़ी के साथ अपना सिर ढकती है तो वह सम्मानित दिखती है।

एससी: यह संदेह से परे साबित होना चाहिए कि हिजाब पहनना सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या नैतिकता के लिए खतरा था

एसजी: मान लीजिए आनंद मार्गी सड़क पर शराब पीते हुए तांडव नृत्य करते हुए जुलूस निकालते हैं, तो वे इसे एक आवश्यक धर्म अभ्यास नहीं कह सकते।

न्यायमूर्ति धूलिया: लेकिन क्या यह प्रासंगिक मामला उस श्रेणी में आता है।

एसजी मेहता: अगर मैं सड़क पर आकर कहता हूं.. एक चरम उदाहरण लें.. सार्वजनिक रूप से नग्न नृत्य करना मेरे धर्म का हिस्सा है।कोई कहेगा कि यह सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के खिलाफ है। मुझे स्थानीय अधिकारियों द्वारा रोका जाएगा। कौन तय करेगा?

जस्टिस गुप्ता: मुझे नहीं लगता कि यह चरम उदाहरण उचित है। 

एसजी मेहता: ठीक है, अगर कोई कहता है कि मुझे कोविड के दौरान रथ यात्रा करनी है। मैं कहूंगा कि यह आवश्यक अभ्यास है।

न्यायमूर्ति गुप्ता: मैं उस पीठ का हिस्सा था जिसने रथ यात्रा की अनुमति दी थी।

एसजी मेहता : जिन राष्ट्रों में इस्लाम राजकीय धर्म है, वहां भी महिलाएं हिजाब के खिलाफ विद्रोह कर रही हैं

एससी: वे कहां विरोध कर रहे हैं ??

एसजी मेहता : यह ईरान में हो रहा है

SG उन आदेशों का हवाला देता है जहां अन्य देशों की अदालतों ने कहा है कि अनिवार्य वर्दी कानूनी है

जस्टिस गुप्ता - लेकिन सशस्त्र बलों और सैनिक स्कूलों में अनुशासन का स्तर प्राइवेट स्कूलों में अनुशासन से अलग है?

SG-अनुशासन अलग-अलग डिग्री का नहीं हो सकता। अनुशासन का अर्थ है अनुशासन। हम ऐसी किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिससे उन्हें कोई नुकसान हो।

जस्टिस गुप्ता- अगर चमड़े की बेल्ट वर्दी का हिस्सा है और कोई कहता है कि हम चमड़ा नहीं पहन सकते, तो क्या आप अनुमति देंगे?

SG-- अगर वर्दी कहती है कि शॉर्ट पैंट आप इसे इतना छोटा नहीं पहन सकते कि यह अशोभनीय हो। वर्दी और अनुशासन को हर कोई समझता है।

एसजी : कुछ देशों में महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूं। ईरान में एक महिला पायलट है, लेकिन घर से उसके पति को उसे चलाना पड़ता है।

विशेष यूनिफॉर्म तय करने से किसी स्कूल को नहीं रोक सकते, हिजाब मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

12 सितंबर को हुई थी सुनवाई
12 सितंबर को पहले की सुनवाई के दौरान, दवे ने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, संविधान सभा की बहस और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक अधिकारों के संरक्षण का हवाला देते हुए विस्तार से अपनी बात रखी थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

कर्नाटक में गरमाया था माहौल
पीठ के समक्ष 23 याचिकाओं का एक बैच सूचीबद्ध है। उनमें से कुछ मुस्लिम छात्राओं के लिए हिजाब पहनने के अधिकार की मांग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिकाएं हैं, जबकि कुछ अन्य विशेष अनुमति याचिकाएं हैं जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देती हैं।

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