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Supreme Court ने UP Police की FIR में ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर को दी अंतरिम जमानत, ट्वीट पोस्ट करने पर लगाई रोक

Updated Jul 08, 2022 | 14:39 IST

सुप्रीम कोर्ट ने ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में शुक्रवार को पांच दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

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इस जमानत का जुबैर के खिलाफ दायर मामले से कोई लेना-देना नहीं है- कोर्ट
मुख्य बातें
  • उप्र में दर्ज मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत
  • इस जमानत का जुबैर के खिलाफ दायर मामले से कोई लेना-देना नहीं है- कोर्ट
  • जुबैर पर मामले से जुड़ा कोई भी ट्वीट करने पर रोक लगाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी। अंतरिम जमानत पांच दिनों के लिए इस शर्त पर दी गई है कि वह दिल्ली मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे और कोई ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे।

इस शर्त पर मिली है जमानत

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक शर्त यह भी जोड़ी है कि याचिकाकर्ता (जुबैर) बैंगलोर या कहीं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। सुनवाई के दौरान, यूपी सरकार ने तर्क दिया कि मोहम्मद जुबैर एक ऐसे सिंडिकेट का हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश को अस्थिर करना है और वह भारत के लिए विरोधी संस्थाओं से धन प्राप्त कर सकता है। यूपी सरकार ने कहा कि वह पैसे के कोण से भी जांच कर रही है।

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यूपी पुलिस ने किया था अरेस्ट

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने आदेश सुनाते हुए कहा, 'हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह अंतरिम जमानत से जुड़ा आदेश सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में है और इसका दिल्ली में जुबैर के खिलाफ दायर मामले से कोई लेना-देना नहीं है।' जुबैर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर तीन हिंदू संतों - यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को 'घृणा फैलाने वाले' कहा था।

उन पर आईपीसी की धारा 295-ए और आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67 के तहत आरोप लगाए गए थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एक मामले के सिलसिले में 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे।

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