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Taj Mahal heraing News: ताज महल के 22 कमरों के खोलने का मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, की गंभीर टिप्पणी

Updated May 12, 2022 | 15:39 IST

Taj Mahal: मुगलिया काल में बनाए गए ताज महल को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। बाद में कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। ताज महल के बारे में एक पक्ष का दावा है कि वो शिव मंदिर था जिसके सबूत 22 कमरों में छिपे हैं।

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ताज महल के बंद पड़े 22 कमरों को खोले जाने पर हुई सुनवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को कहा कि वह ताजमहल में बंद कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका से आश्वस्त नहीं है। दोपहर में फिर से सुनवाई शुरू करते हुए पीठ ने कहा कि हम आपकी प्रार्थनाओं से आश्वस्त नहीं हैं। इस पर गौर करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग करना आपके अधिकारों के दायरे में नहीं आता है, यह आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। हम आश्वस्त नहीं हैं। जब याचिकाकर्ता ने धर्म की स्वतंत्रता के बारे में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसले पेश किए, तो अदालत ने कहा कि वह दिए गए तर्कों से सहमत नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने संशोधित याचिका दायर करने की अनुमति मांगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल के 22 कमरे खोलने के लिए ASI को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि प्रार्थना गैर-न्यायिक मुद्दों पर है।

कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी याचिका पर विचार करने में सक्षम नहीं हैं। यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह यह निर्देश दे कि किस विषय पर शोध या अध्ययन करने की आवश्यकता है। कोर्ट का कहना है कि ताजमहल निर्माण के पीछे की असली सच्चाई का पता लगाने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग समिति गठित करने की याचिका एक गैर-न्यायसंगत मुद्दा है। हमारी राय है कि याचिकाकर्ता ने हमें पूरी तरह से एक गैर-न्यायसंगत मुद्दे पर फैसला देने का आह्वान किया है।

22 कमरों के दरवाजे खोले जाएं

याचिकाकर्ता की मांग थी कि ताजमहल के इतिहास से जुड़ी सच्चाई है उसे जनता के बीच लाया जाना चाहिए और उसके लिए 22 कमरों के दरवाजे खोलने की मांग की। कई दक्षिणपंथी संगठनों ने अतीत में दावा किया है कि मुगल-युग का मकबरा भगवान शिव का मंदिर था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकीलों ने प्रयागराज और लखनऊ दोनों में, लिस्टिंग में अत्यधिक समय लेने के विरोध में मंगलवार को काम का बहिष्कार किया।

ताजमहल मुद्दे पर सुनवाई

उत्तर प्रदेश राज्य:
आगरा में पहले से ही मुकदमा दर्ज है।

याचिकाकर्ता: मैं इस तथ्य पर नहीं हूं कि भूमि शिव या अल्लाह-ओ-अकबरी की भूमि की है
याचिकाकर्ता के वकील: एक सच्चाई है जो देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में जानने की जरूरत है।

याचिकाकर्ता (डॉ. रजनीश सिंह): मैंने कई आरटीआई भी दायर की हैं।मुझे कई कमरों के बारे में पता चला जो बंद कर दिए गए हैं और अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा कारणों से उन कमरों में ताला लगा हुआ है।

याचिकाकर्ता: अगर ताजमहल के नीचे कई छिपी हुई चीजें हैं जो सार्वजनिक होनी चाहिए।

वकील: मुझे औरंगजेब का एक पत्र दिखाई देता है जो उसने अपने अब्बा को लिखा था।

स्टेट ऑफ यूपी काउंसिल: कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और याचिकाकर्ता के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है
मेरी मुख्य चिंता बंद कमरों के बारे में है और हम सभी को पता होना चाहिए कि उन कमरों के पीछे क्या है।

कोर्ट: आप मानते हैं कि संरचना शाहजहाँ द्वारा नहीं बनाई गई है?क्या हम यहां कोई फैसला सुनाने आए हैं? जैसे कि इसे किसने बनवाया या ताजमहल की उम्र क्या है?आपको हमें उन ऐतिहासिक तथ्यों तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है जिन पर आप विश्वास करते हैं

कोर्ट: अब प्रार्थना तक ही सीमित रहें।

1. आप एक परमादेश की मांग कर रहे हैं जो एक तथ्य खोज समिति की मांग कर रहा है।

2. आप दरवाजे खोलने के लिए परमादेश मांग रहे हैं।

किसी भी अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए और उसके बाद ही परमादेश जारी किया जा सकता है।
 कोर्ट : क्या ये मुद्दे कानून की अदालत में बहस योग्य हैं? क्या हम जज ऐसी चीजों से प्रशिक्षित और सुसज्जित हैं?
हम इस पर फैसला कैसे सुना सकते हैं?आपका अधिकार क्या है?

वकील: सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम।

कोर्ट: यह कौन सा अधिनियम है?


कोर्ट: सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और अधिनियम के तहत आपके पास विभिन्न उपाय हैं। यह कहाँ सही है? एक विशेष अध्ययन कराने के लिए?

याचिकाकर्ता: इसलिए मैंने प्रार्थना की है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाए।

कोर्ट: कहां है अधिकार? सवाल से मत बचो।

याचिकाकर्ता: अगर हमें कोई गलत इतिहास पढ़ाया जाता है?

कोर्ट: यह आपका विचार है। आप कहते हैं कि यह गलत है। क्या हम कह सकते हैं कि आप सही हैं या कोई और गलत है?

शुक्ला: मैं आरटीआई एक्ट पढ़ रहा हूं।

कोर्ट: नहीं, हमने पढ़ा है।

 कोर्ट: जाओ और शोध करो।एमए करो पीएचडी करें।फिर ऐसा विषय चुनें और यदि कोई संस्थान आपको ऐसे विषय पर शोध करने की अनुमति नहीं देता है।फिर हमारे पास आओ।
 
वकील:
मैं एक निर्णय दिखा सकता हूं लेकिन हमें कुछ समय चाहिए।

कोर्ट: मैं इस मामले को स्थगित नहीं करने जा रहा हूं
याचिकाकर्ता: कृपया मुझे उन कमरों में जाने की अनुमति दें।

कोर्ट: कल आप आकर हमें माननीय जजों के चैंबर में जाने के लिए कहेंगे?कृपया जनहित याचिका प्रणाली का मजाक न बनाएं।

वकील: कृपया मुझे कुछ निर्णय दिखाने की अनुमति दें। कुछ समय दें।

कोर्ट: यह याचिका कई दिनों से मीडिया में घूम रही है और अब आप ऐसा कर रहे हैं?

कोर्ट: मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे साथ इस मुद्दे पर ड्राइंग रूम में बहस करें, न कि कोर्ट में।

याचिकाकर्ता: कृपया मुझे उन कमरों में जाने की अनुमति दें।

कोर्ट: कल आप आकर हमें माननीय जजों के चैंबर में जाने के लिए कहेंगे?

एएसआई के जिम्मे है ताजमहल
शिकायतकर्ता ने कहा कि याचिका में उसकी मांग है कि स्मारक के बंद पड़े कमरों के 22 दरवाजे सच देखने के लिए खोले जाएं, चाहे जो भी हो''स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित है। याचिका में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम 1951, और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के कुछ प्रावधानों को अलग करने की भी मांग की गई है, जिसके तहत ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, इतिमाद-उद-दौला का मकबरा ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया।

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