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Bhanwari Devi:भंवरी देवी अपहरण-हत्या मामले में पूर्व मंत्री मदेरणा, पांच अन्य को जमानत

Updated Aug 24, 2021 | 23:20 IST

Bhanwari Devi kidnapping-murder case:राजस्थान हाईकोर्ट ने परसराम बिश्नोई को इस आधार पर जमानत दी थी कि मुकदमे में बहुत लंबा समय लगा और आरोपी पहले ही लगभग 10 साल जेल में काट चुका है।

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प्रतीकात्मक फोटो

जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में राज्य के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और पांच अन्य को जमानत दे दी।जमानत पाने वालों में भंवरी देवी के पति अमरचंद, शहाबुद्दीन, बिश्नाराम बिश्नोई, कैलाश जाखड़ और बलदेव शामिल हैं।इसके साथ ही इंद्रा बिश्नोई को छोड़कर सभी 16 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। इंद्रा ने जमानत की अर्जी दाखिल नहीं की है।

याचिकाकर्ताओं के एक वकील के अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आरोपी को जमानत दिया जाना बाकी सभी को राहत का आधार बना।इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई को 10 अगस्त को जमानत मिल चुकी है।निचली अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद सभी आरोपियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

भंवरी देवी सितंबर 2011 में लापता हो गई थीं

जोधपुर के जलीवाड़ा गांव के एक उपकेंद्र में सहायक नर्स के पद पर तैनात भंवरी देवी सितंबर 2011 में लापता हो गई थीं। उनके पति अमरचंद ने आरोप लगाया था कि महिपाल मदेरणा के इशारे पर भंवरी देवी अपहरण किया गया था, जो उस समय कांग्रेस सरकार में राज्य के जल संसाधन मंत्री थे। हालांकि बाद में अमरचंद खुद भी इस मामले में लिप्त पाया गया था। जब भंवरी के साथ मदेरणा की सीडी सार्वजनिक हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदेरणा को बर्खास्त कर दिया था और बाद में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था।

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