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Kanpur News: कानपुर में निशानेबाजी में दागे 295 कारतूस, जिलाधिकारी ने किया शस्त्र लाइसेंस निरस्त

Updated Jul 26, 2022 | 18:13 IST

Kanpur News: कानपुर में एक शख्स का शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया। कानपुर के रेवरी गांव निवासी राजकुमार सिंह को वर्ष 1999 में सिंगल बैरल का लाइसेंस जारी हुआ था। इसी दौरान लाइसेंस धारी ने अपने कोटे से 300 कारतूस खरीदे। जब इन कारतूस की जांच हुई तो वह सिर्फ 5 जिंदा कारतूस का ही ब्यौरा दे सका।

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तस्वीर साभार:&nbspफेसबुक
जिलाधिकारी कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त
मुख्य बातें
  • कानपुर के एक शख्स का शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी ने किया निरस्त
  • कानपुर के रेवरी गांव निवासी राजकुमार सिंह को वर्ष 1999 में सिंगल बैरल का लाइसेंस हुआ था जारी
  • लाइसेंस धारी ने निशानेबाजी में दाग दिया 300 में से 295 कारतूस

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर सचेंडी में रहने वाले एक शख्स का शस्त्र का लाइसेंस जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया है। कानपुर के रेवरी गांव निवासी राजकुमार सिंह को वर्ष 1999 में सिंगल बैरल का लाइसेंस जारी हुआ था। इसी दौरान लाइसेंस धारी ने दिसंबर 2021 तक के अपने कोटे से 300 कारतूस खरीदे थे। जब 8 दिसंबर 2021 को इन कारतूस की जांच हुई तो वह सिर्फ 5 जिंदा कारतूस का ही ब्यौरा दे सके। 

लाइसेंस धारी ने निशानेबाजी में दागे 300 में से 295 कारतूस 

कानपुर के सचेंडी में रहने वाले इस शख्स से जांच के दौरान कारतूस का ब्यौरा मांगा गया, कारतूसों के सवालों पर लाइसेंस धारी ने कहा कि, कारतूस निशानेबाजी में दाग दिए। दरअसल, पुलिस विभाग के सत्यापन में मामला संदिग्ध मिलने के बाद पुलिस ने लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति जिलाधिकारी कोर्ट को कर दी। इसके बाद जिलाधिकारी कोर्ट ने लाइसेंस धारी से कारतूसों का हिसाब मांगा था। 

नोटिस का लाइसेंस धारी ने दिया ये जवाब 

जिलाधिकारी कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए लाइसेंस धारी राजकुमार सिंह ने कहा, मैं किसान हूं। जब शस्त्र का लाइसेंस मिला था तब क्षेत्र में डकैतों और बदमाशों का बहुत आतंक हुआ करता था। खेतों पर काम करते समय जब भी डकैतों, बदमाशों और जंगली जानवरों द्वारा हमला करने का अंदेशा हुआ, तो हवाई फायर कर दिया। 

शस्त्र लाइसेंस का किया दुरुपयोग 

लाइसेंस धारी किसान ने जवाब में कहा है कि, शस्त्र से कभी किसी की जान नहीं ली है। अपने जान के खतरा होने पर ही फायर किया हूं। इस जवाब पर कोर्ट ने माना है कि, महज लाइसेंस का उपयोग निशानेबाजी में किया गया है। इस प्रकार से शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग है। इसे देखते हुए किसान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में एसपी आउटर और प्रभारी अधिकारी शस्त्र को भी पत्र भेजा जा चुका है।

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