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Kanpur Commercial Vehicle: कानपुर में 12 हजार कॉमर्शियल वाहनों का जुर्माना होगा माफ, मिलेगी ये सुविधाएं

Updated Jul 03, 2022 | 18:26 IST

Goods Carrier Tax: कानपुर में कॉमर्शियल (वाणिज्यिक) वाहनों के मालिकों के लिए राहतभरी खबर है। एक अप्रैल 2020 से पहले के बकाये गुड्स कैरियर टैक्स का जुर्माना (पेनाल्टी) माफ कर दिया गया है। अब वाहन स्वामियों को बिना पेनाल्टी के सिर्फ मूल टैक्स ही जमा करना होगा।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
कानपुर के कॉमर्शियल वाहन मालिकों को बड़ी राहत
मुख्य बातें
  • कॉमर्शियल वाहन के मालिकों के लिए राहतभरी खबर
  • एक अप्रैल 2020 से पहले के बकाये गुड्स कैरियर टैक्स का जुर्माना माफ
  • वाहन मालिकों को निर्धारित टैक्स ही करना होगा जमा

Kanpur Commercial Vehicle: कानपुर में वाणिज्यिक वाहनों का एक अप्रैल 2020 से पहले का बकाया गुड्स कैरियर टैक्स का जुर्माना (पेनाल्टी) माफ कर दिया गया है। अब वाहन मालिकों को निर्धारित टैक्स ही जमा करना होगा। कानपुर में 12 हजार कॉमर्शियल वाहन हैं, जिनका गुड्स टैक्स बाकी है लेकिन वाहन मालिक बकाया कर महज इस वजह से जमा नहीं कर रहे हैं। परिवहन नियमावली के तहत वाहन मालिक के बीमार होने का प्रमाण देने पर अधिकतम 50 फीसदी जुर्माना माफ होता है। अब इस छूट की वजह से शत-प्रतिशत जुर्माना माफ कर दिया गया है। सिर्फ टैक्स ही जमा करना होगा। कॉमर्शियल वाहनों का गुड्स टैक्स अलग-अलग उसके जीवीडब्लू (ग्रॉस व्हीकलवेट) यानी वाहन के कुल वजन के हिसाब से लिया जाता है। एक टन का 242 रुपये टैक्स हर तीन महीने में जमा होता है। 

किसी ट्रक का वजन 10 टन है तो उसे 2420 रुपये गुड्स टैक्स जमा करना होगा। समय पर जमा न करने पर हर महीने टैक्स का पांच प्रतिशत जुर्माना लिया जाता है। आरटीओ के इस फैसले से शहर के 12 हजार कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है, जिनका जुर्माना लगभग बकाये टैक्स के बराबर ही हो चुका था। 

242 रुपये प्रति टन जमा होता है टैक्स

अभी तक आरटीओ ऑफिस में वाहन स्वामी के बीमार होने की स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने पर ही अधिकतम 50 प्रतिशत जुर्माना माफ होता था। लेकिन अब शत प्रतिशत जुर्माना माफ कर दिया गया है। कॉमर्शियल वाहनों का गुड्स टैक्स अलग-अलग उसके जीवीडब्लू (ग्रॉस व्हीकल वेट) के हिसाब से लिया जाता है। 242 रुपये प्रति टन का टैक्स हर तीन महीने में जमा होता है। समय पर टैक्स जमा न करने पर हर महीने टैक्स का पांच प्रतिशत जुर्माना बढ़ता जाता है। अधिकतम जुर्माना टैक्स की रकम के बराबर तक जाता है।

कोरोना काल में 800 वाहन हो गए कंडम

कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से आरटीओ में दर्ज 800 कॉमर्शियल वाहन हो चुके हैं। वाहन स्वामियों ने इनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आरटीओ ऑफिस में चेसिस सरेंडर कर दी थी। इन वाहन स्वामियों को टैक्स के साथ ही जुर्माना भी जमा करना होगा। छूट केवल एक अप्रैल 2020 के पहले के बकायेदारों को ही मिलेगी। कानपुर नगर आरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा ने कहा कि एक अप्रैल 2020 से पहले जिन कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स बाकी है वह बिना पेनाल्टी के उसे जमा कर सकते हैं। शासन से उन्हें यह छूट मिली है। शुक्रवार और शनिवार को 18 वाहन स्वामियों ने बिना जुर्माने के अपने वाहनों का टैक्स जमा भी कर दिया है।

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