- लखनऊ में पालतू कुत्तों को पालने के पहले बनवाना होगा लाइसेंस
- लाइसेंस न होने पर भरना पड़ेगा 5 हजार का जुर्माना, नहीं तो जब्त होंगे कुत्ते
- इस नए नियम को लेकर सर्वे करवा रहा लखनऊ नगर निगम
Lucknow Nagar Nigam: राजधानी में अक्सर पड़ोसियों के पालतू कुत्तों से लोग परेशान नजर आते हैं। कभी रात भर उनके भौंकने से नींद खराब होने की शिकायतें सामने आती हैं, तो कभी उनके खूंखार दिखने से इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। ऐसी स्थिति में लोग अफसरों से की जाने वाली शिकायत और उसकी प्रक्रिया व विभागीय कार्रवाई से अंजान होने के चलते चिंतित भी रहते हैं। लेकिन अब लखनऊ नगर निगम ने पालतू कुत्तों को लेकर एक नया नियम लागू किया है, जिसे लेकर निगम की ओर से एक खास सर्वे भी शुरू किया जा रहा है।
इस नियम के अनुसार पालतू कुत्तों का लाइसेंस न होने पर मालिक को एक भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। निगम की ओर से पालतू कुत्तों का लाइसेंस बनवाने को लेकर उसकी प्रक्रिया भी बताई गई है।
यहां करनी होगी शिकायत
लखनऊ नगर निगम की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, यदि आप अपने आस-पड़ोस में किसी के द्वारा कुत्ता पालने से परेशान हैं, तो जांच के लिए नगर निगम जोन 3 के जोनल अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना होगा। लाइसेंस न होने की स्थिति में निगम की ओर से 5 हजार का अर्थदंड 50 रुपए प्रतिदिन विलंब शुल्क या पालतू स्वान को जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिसे लेकर लखनऊ नगर निगम एक खास तरह का सर्वे कराने जा रहा है।
जानिए, कैसे बनेगा पेट डॉग लाइसेंस
नगर निगम की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, अपने पालतू डॉगी का लाइसेंस बनवाने के लिए किसी डिग्री धारक पशु चिकित्सक से प्राप्त पेट डॉग का टीकाकरण कार्ड लेकर आना होगा। जिसमें लैप्टोस्पायरोसिस, डिस्टेंपर एवं रेबीज का टीकाकरण अंकित हो। वैक्सीनेशन कार्ड और अपने घर की आईडी लेकर लखनऊ के लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय के कमरा नंबर 306 में पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ अभिनव वर्मा को दिखाना होगा।