- महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा
- 5 अक्टूबर से होटल, रेस्तरां एवं बारों को सीमित क्षमता के साथ खोलने की इजाजत
- नए निदेशा-निर्देशों के मुताबिक, राज्य से बन कर राज्य के ही भीतर चलने वाली सभी ट्रेने तत्काल प्रभाव से चलेंगी
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन को बुधवार को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया लेकिन कहा है कि पांच अक्टूबर से होटल, रेस्तरां एवं बारों को सीमित क्षमता के साथ खोलने की इजाजत होगी। नए निदेशा-निर्देशों के मुताबिक, राज्य से बन कर राज्य के ही भीतर चलने वाली सभी ट्रेने तत्काल प्रभाव से चलेंगी और कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा।
होटल,भोजनालय, रेस्तरां एवं बार राज्य में पांच अक्टूबर से खुल सकेंगे लेकिन वे एक वक्त में अपनी क्षमता के 50 फीसदी से ज्यादा ग्राहकों नहीं बैठा सकते हैं या स्थानीय अधिकारी जितनी लोगों की सीमा को निर्धारित करेंगे, उतने ग्राहकों को अपने यहां आने की अनुमति देंगे। सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन प्रतिष्ठानों के संचालन के दौरान एहतियात बरतने को लेकर पर्यटन विभाग अलग से मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।
मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में गैर जरूरी सामानों का उत्पादन करने वाली सभी औद्योगिक एवं विनिर्माण इकाइयों को भी खुलने की इजाजत होगी। रेलवे एमएमआर में स्थानीय ट्रेनों की संख्या बढ़ाएगा। पुणे क्षेत्र में स्थानीय ट्रेनें एमएमआर में अपनाए गए प्रोटोकॉल एवं प्रक्रिया के साथ चलेंगी।डब्बावालों को एमएमआर में स्थानीय ट्रेनों में सफर की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त के दफ्तर से क्यूआर कोड लेना होगा।
राज्य के अंदर या राज्य के बाहर ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक और समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं होगी।स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, मॉल में थिएटर, बाजार, सभागार आदि बंद रहेंगे। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बड़ी सभाओं पर रोक रहेगी।