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Mumbai Crime News: डॉक्टर ने दिखाई नाबालिग के साथ दरिंदगी, ट्रेनी नर्स के साथ अस्पताल में किया बलात्कार

Updated Sep 14, 2022 | 13:36 IST

Mumbai Crime News: मुंबई में एक डॉक्टर बना हैवान। डॉक्टर ने अपने अस्पताल में काम करने वाली एक नाबालिग ट्रेनी नर्स के साथ बलात्कार किया है। घटना का खुलासा होने के बाद आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
हैवान डॉक्टर का असली चेहरा सामने आया
मुख्य बातें
  • डॉक्टर ने एक नाबालिग ट्रेनी नर्स के साथ बलात्कार किया
  • मुंबई में एक डॉक्टर का हैवानियत बाहर आया
  • पीड़िता आरोपी डॉक्टर के अस्पताल में एक महीने से काम कर रही थी

Mumbai Crime News: डॉक्टर को इंसान की जिंदगी का रक्षक माना जाता है, जो लोगों की जिंदगियां बचाता है, लेकिन यह रक्षक कब भक्षक बन जाए किसी को पता नहीं होता है। मुंबई में एक डॉक्टर का हैवानी चेहरा सामने आया है, जिसने एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया है। यह नाबालिग कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर के अस्पताल में काम करने वाली एक ट्रेनी नर्स है। घटना का खुलासा होने के बाद आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 

घटना मुंबई के नासिक की है। यहां एक 50 साल के डॉक्टर (बीएएमएस)  ने 16 साल की ट्रेनी नर्स के साथ बलात्कार किया है। घटना शनिवार रात हो हुई है। पीड़ित नाबालिग नासिक जिले के एक आदिवासी तालुका की रहने वाली है। वह आरोपी डॉक्टर के अस्पताल में एक महीने से काम कर रही थी।

शरीर दर्द के बहाने नाबालिग के कमरे में घुसा डॉक्टर

घटना के बाद नाबालिग के डॉक्टर के खिलाफ तुरंत पुलिस शिकायत की। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि आरोपी डॉक्टर शनिवार की रात करीब साढ़े दस बजे शरीर में दर्द होने के बहाने उसके कमरे में आया, जिसके बाद डॉक्टर ने बलात्कार की घटना को अंजाम किया। हैवानियत दिखाने के बाद डॉक्टर ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी से बात की तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। हालांकि अगले दिन लड़की थाने पहुंची और डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।  

एक महीने पहले से डॉक्टर के यहां काम कर रही थी पीड़ित

मामले पर सहायक पुलिस आयुक्त सोहेल शेख ने कहा कि लड़की एक महीने पहले ट्रेनी के रूप में डॉक्टर के साथ जुड़ी थी। अस्पताल में एक और लड़की थी, लेकिन वह ड्यूटी पर थी। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर पुलिस ने शहर की एक अदालत में पेश किया, जिसने उसे 15 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पीड़िता की शिकायत पर, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 504 (भड़काने के इरादे से जानबूझकर अपमान और शांति भंग) के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज किया है।

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