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बिहार: कोरोना से हुई है मौत तो परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपए, इस तरह कर सकते हैं आवेदन

Updated May 27, 2021 | 23:19 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

बिहार सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

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Nitish KumarNitish Kumar
नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री
मुख्य बातें
  • बिहार में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख मिलेंगे
  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की
  • मृतक के परिजन फोन कर या व्हाट्सऐप पर जानकारी दे सकते हैं

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार-चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि दे रही है। राज्य के संकट प्रबंधन समूह (सीएमजी) की एक बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा, 'सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को निर्देश दिया गया है कि वे कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्र करें और उनके परिजनों को 4 लाख रुपए का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।'

इस संबंध में जानकारी दी गई है कि कोविड 19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4,00,000 रुपए अनुग्रह अनुदान भुगतान करने का प्रावधान है। अनुग्रह अनुदान हेतु विभिन्न माध्यमों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं एवं दूरभाष पर भी लोगों के द्वारा पृच्छा किया जा रहा है।

ऐसी परिस्थिति में लोगों की सुविधा के दृष्टिकोण से कोविड 19 नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 0612-2219090 एवं व्हाट्सऐप नंबर 9430244559 परिचालित किया जाता है। इन नंबरों पर संपर्क करने वालों से विभिन्न जानकारियां ली जाएंगी, जिसमें मृतक का नाम, पूर्ण पता, कोविड पॉजिटिव होने की तिथि एवं रिपोर्ट की स्थिति, मृत्यु की तिथि, अस्पताल का नाम, आश्रित का नाम एवं संबंध और मोबाइल नंबर आदि।

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