- 15 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना पहले सिर्फ एडवाइजरी था
- दो या इससे अधिक बेसमेंट वाले भवन को भी लेना होगा एनओसी
- एनओसी नहीं लेने पर निजी भवनों से 2 रुपए प्रति वर्गफुट एवं कॉमर्शियल से 10 रुपए प्रति वर्गफुट लगेगा जुर्माना
Patna Fire Department: पटना सचिवालय में आगजगी के घटना से जागे अग्निशमन विभाग ने अब 15 मीटर से ऊंचे सभी भवनों के निर्माण के लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य कर दिया है। पहले यह सिर्फ एडवाइजरी था। अब 15 मीटर से ऊंची बहुमंजिली इमारत, 500 वर्गमीटर के भूतल के अलावा होटल या अन्य भवन, किसी तरह के सभा भवन, 9 मीटर से ऊंचे शैक्षिक संस्थान या किसी भी फ्लोर पर 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में सभा करने के लिए या दो या इससे अधिक बेसमेंट वाले भवन को एनओसी लेना होगा।
एनओसी नहीं लिए जाने पर निजी भवनों के मालिक से 2 रुपए प्रति वर्गफुट और कॉमर्शियल भवनों के स्वामियों से 10 रुपए प्रति वर्गफुट जुर्माना वसूला जाएगा। गृह विभाग को जुर्माना का प्रस्ताव जल्द ही अग्निशमन विभाग भेज देगा। नियम के मुताबिक 15 प्रतिशत बैंक गारंटी देने के साथ विभाग से एनओसी ले सकेंगे।
ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
बहुमंजिली इमारतों को एनओसी देने की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। फिलहाल अग्निशमन विभाग द्वारा ऑफलाइन सुविधा ही दी जा रही है। एनओसी लेने के लिए अभी मकान के नक्शे के साथ फॉर्म भरना होता है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं, इसलिए विभाग पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करा रहा है। बेल्ट्रॉन द्वारा सॉफ्टेवयर डेवलप करवाया जा रहा है। एनओसी के लिए आवेदन मिलने के बाद फायर अफसर जाकर स्थल निरीक्षण करेंगे। मानक के मुताबिक सबकुछ होने पर एनओसी जारी कर दिया जाएगा।
1255 भवनों का इस साल हुआ ऑडिट
सरकारी और निजी मिलाकर कुल 1255 भवनों का इस साल फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ है। पिछले साल पूरे सूबे में 13697 भवनों का ऑडिट हुआ था। ऐसे ही पूरे बिहार में पिछले साल 4569 अस्पताल का, जबकि इस साल सिर्फ 465 अस्पताल का ही ऑडिट हो सका है। पिछले वर्ष आग से सुरक्षा के लिए 14055 संस्थानों में मॉक ड्रिल हुआ और इस साल सिर्फ 2524 संस्थानों में मॉकड्रिल किया गया है।