लाइव टीवी

Pune Crime News: दो बेटियों को जन्म देने पर पति और ससुराल वालों ने महिला से की मारपीट, केस हुआ दर्ज

Updated Aug 28, 2022 | 16:49 IST

Pune Crime News: 27 वर्षीय एक महिला ने दो बेटियों को जन्म देने के लिए अपने पति और रिश्तेदारों द्वारा मारपीट किए जाने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कथित घटना गुरुवार को पिंपरी-चिंचवड़ के भोसरी इलाके की है।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
दूसरी बेटी के पैदा होने के बाद पति और ससुराल वालों ने की महिला के साथ मार-पीट
मुख्य बातें
  • एक महिला ने अपनी पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया
  • दो बेटियों को जन्म देने पर पति और रिश्तेदारों ने पीटा
  • कई दिनों तक पीटा गया और भूखा रखा

Pune Crime News: हर दिन तमाम सामाजिक हस्तियां देश में लड़की और लड़कों के प्रति लोगों को सोच बदलने की अपील करते रहते हैं। हम सभी को हर कोई ज्ञान देता है कि लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं होता है। यह बात देश की कई लड़कियां खुद उच्च पदों पर पहुंचाकर साबित कर चुकी हैं। बावजूद इसके सामाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो लड़की और लड़के में फर्क रखते हैं। इतना ही नहीं बेटी को जन्म देने वाली मांओं के साथ भी कुछ लोग दुर्व्यवहार करते रहते हैं। 

ऐसा ही एक मामला मुंबई में सामने आया है, जहां एक महिला ने अपनी पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। 27 वर्षीय एक महिला ने दो बेटियों को जन्म देने के लिए अपने पति और रिश्तेदारों द्वारा मारपीट किए जाने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 

दूसरी बच्ची के जन्म से निराश थे ससुराल वाले

कथित घटना गुरुवार को पिंपरी-चिंचवड़ के भोसरी इलाके की है। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि, दूसरी बार बेटी को जन्म देने के बाद पति और ससुराल वालों ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। उसे कई दिनों तक पीटा गया और भूखा रखा गया क्योंकि उसके ससुराल वाले दूसरी बच्ची के जन्म से निराश थे। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस निरीक्षक भास्कर जाधव ने कहा, 'हमने महिला के पति और ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना, उत्पीड़न और शिकायतकर्ता को भूखा रखने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है।'

महिला की शादी को हो चुके है दस साल

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला मराठवाड़ा क्षेत्र की रहने वाली है और साल 2012 में अपनी शादी के बाद वह भोसरी में शिफ्ट हो गई थी। पुलिस ने आरोपी पति और ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए (महिला का उत्पीड़न), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।