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Pune Crime News: पुणे में कैसे पहचानें नकली और असली पुलिस, नकली पुलिसवाले ने इंजीनियरिंग के छात्र के साथ फिर की ठगी

Updated Sep 14, 2022 | 13:38 IST

Pune Crime News: पुणे में एक शातिर बदमाश ने नकली पुलिस बन एक इंजीनियरिंग के छात्र के साथ ठगी की है। एक शख्स नकली पुलिस बनकर आया और नरहे में रह रहे इंजीनियरिंग के एक छात्र के साथ कथित तौर पर 20,000 रुपये की ठगी कर गया है।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष के एक छात्र के साथ धोखाधड़ी
मुख्य बातें
  • नकली पुलिस बन एक इंजीनियरिंग के छात्र के साथ धोखाधड़ी
  • पीड़ित छात्र ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है
  • आरोपी ने खुद को खड़की पुलिस स्टेशन में तैनात एक इंस्पेक्टर बताया

Pune Crime News: शातिर बदमाशों ने मासूम लोगों के साथ लूटपाट और ठगी करने का नया हथकंडा अपनाया है। वह पुलिस के वेश में आते हैं और लोगों को डरा धमाकर हजारों और लाखों रुपये का चूना लगा जाते हैं। बीते कुछ वक्त से शहर के अंदर नकली पुलिस बन चोरी और डकैती की घटना को अंजाम देने के मामले बढ़ गए हैं। अब एक बार फिर से एक शातिर बदमाश ने नकली पुलिस बन एक इंजीनियरिंग के छात्र के साथ धोखाधड़ी की है। 

घटना पुण के नरहे इलाके की है। ठगी की यह घटना सामने आने के बाद पीड़ित छात्र ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। मामले पर पुलिस ने कहा है कि एक शख्स नकली पुलिस अधिकारी बन नरहे में इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष के एक छात्र के साथ कथित तौर पर 20,000 रुपये की ठगी कर गया है।

इस बात से डर गया था पीड़ित

पीड़ित का नाम गौरव भोई है। उसने अपनी पुलिस शिकायत में कहा है कि बीते 5 सितंबर को उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है। गौरव के अनुसार शख्स ने उसे खुद को खड़की पुलिस स्टेशन में तैनात एक इंस्पेक्टर बताया था। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ठग ने धमकी दी कि उसे लड़कियों को अपने कमरे में बुलाने की शिकायत मिली है। शिकायत से बचने के लिए आरोपी ने गौरव से बीस हजार रुपए मांगे। बचने के लिए गौरव ने आरोपी को 20,000 रुपये दे दिए। 

पीड़ित ने सारे पैसे कैश में दिए

शिकायतकर्ता ने बताया है कि उसने नकद में राशि का भुगतान किया था। सिंहगढ़ रोड थाने में सहायक निरीक्षक राहुल यादव ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़ित के रूममेट से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 , 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) , 170 (एक लोक सेवक की पहचान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।