लाइव टीवी

Pune: जिस तड़ीपार मुजरिम को पकड़ने पहुंची पुलिस, उसी ने दस्ते पर बोल दिया हमला, कांस्टेबल जख्मी

Updated Sep 05, 2022 | 16:58 IST

Pune Crime News: पुणे में एक हैरान कर देनी वाली घटना हुई है। यहां मुजरिम को पकड़ने गई पुलिस पर ही उसने हमला कर दिया। पुणे पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर पुलिस पर हमला करने और कांस्टेबल घायल करने का आरोप है।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
पुलिस के साथ झगड़ा करने के आरोप में बदमाश गिरफ्तार
मुख्य बातें
  • पुणे में एक हैरान कर देनी वाली घटना हुई है
  • बदमाश पर पुलिस पर हमला करने और कांस्टेबल को घायल करने का है आरोप
  • घटना शनिवार को चिंचवड़ रेलवे लाइन के पास दलवीनगर इलाके में हुई

Pune Crime News: पुणे में एक हैरान कर देनी वाली घटना हुई है। यहां मुजरिम को पकड़ने गई पुलिस पर ही उसने हमला कर दिया। पुणे पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर पुलिस पर हमला करने और कांस्टेबल को घायल करने का आरोप है। घटना शनिवार को चिंचवड़ रेलवे लाइन के पास दलवीनगर इलाके में हुई है। आरोपी की पहचान आकाश के रूप में हुई है। 

आकाश पर आरोप है कि उसने गिरफ्तार करने आई पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस की एक टीम पर उसने हमला किया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया है। घायल पुलिस कांस्टेबल की पहचान अमोल गुलाब माने के रूप में हुई है, जिसका इलाज पुणे के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। 

दो साल के लिए तड़ीपार था आरोपी

मामले पर पुलिस ने कहा है कि, उन्हें चिंचवड़ में आकाश की मौजूदगी की सूचना मिली और पांच पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई और उसे पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक जब कांस्टेबल अमोल उससे सवाल पूछ रहा था तो उसने उस पर हमला कर दिया और अमोल घायल हो गया। चिंचवड पुलिस स्टेशन के पुलिस उप-निरीक्षक एनजे तलवड़े ने कहा है कि, कुदाले को पिंपरी-चिंचवड पुलिस ने दो साल के लिए तड़ीपार कर दिया था, लेकिन वह चिंचवड़ में मौजूद था और जब हम उसे गिरफ्तार करने गए तो उसके द्वारा हमारी टीम के एक सदस्य पर हमला कर दिया गया। 

गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज

घटना के बाद आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 142 (बिना अनुमति वाले क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जुर्माना और अस्थायी रूप से लौटने की अनुमति मिलने पर व्यक्ति को खुद को हटाने या रहने के लिए निर्देशित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।