- संयुक्त पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश
- यातायात पुलिस को मनमाने तरीके से कार्रवाई करने में बदलाव लाना होगा
- ट्रैफिक पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखा जाएगा
Pune Police News: पुणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक की ओर से यातायात पुलिस को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि, यातायात पुलिस सड़कों पर वाहनों को रोककर मनमाने तरीके से वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई करने से बचें। अपने आचरण में सुधार लाएं। जो भी वाहन चालक यातायात नियम की अनदेखी कर रहा हो केवल उसी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का कार्य किया जाए। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने यह आदेश ट्रैफिक पुलिस की मिल रही बार-बार शिकायतों के वजह से जारी किया है।
बता दें कि, 'नो पार्किंग' से वाहन उठाकर वाहन चालक के मौजूद रहने पर भी चालान करने जैसी शिकायतें और चालक के रसीद लेने के लिए तैयार होने पर भी अधिक चार्ज वसूलने की संयुक्त पुलिस आयुक्त को शिकायत मिल रही थी। नागरिकों का कहना है कि, इस प्रकार की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नागरिकों की शिकायत थी कि, ट्रैफिक पुलिस भीड़ के समय चौक पर नहीं, बल्कि चौराहों पर होती है। इससे चौक पर जाम की स्थिती बनी रहती है।
अगले आदेश तक दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक
मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक ने यातायात पुलिस को आदेश दिया दिया है कि "अगली सूचना तक, यातायात पुलिस को कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।" यातायात पुलिस मुख्य रूप से मोटर चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए 'ई-चालान मशीनों' का उपयोग करती है। असाधारण परिस्थितियों में नकद जुर्माना भी स्वीकार किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई रोकने के लिए कहा गया है, फिलहाल ट्रैफिक डिवीजन की सभी ई-चालान मशीनें पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को सौंप दी गई हैं।
आदेश का पालन न करने पर पुलिसकर्मी पर हो सकती है कार्रवाई
जानकारी के लिए बता दें, आला आदेश के बाद भी सड़क पर वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने वाली यातायात पुलिस को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए चौक पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। इसलिए ट्रैफिक पुलिस सतर्क रहे, विभाग के आला अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिस से अपील की है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती है, लेकिन उन्हें निर्देश दिया गया है कि, वे उपद्रवी चालकों के खिलाफ सीधे आरोप तय करें। इसके तहत चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के आरोप में थाने में मामला दर्ज किया जा सकता है। साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीसीटीवी के जरिए कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपायुक्त (यातायात) राहुल श्रीराम ने कहा कि, “वर्तमान में, सड़क यातायात में वृद्धि हुई है। लगातार जाम लग रहा है। इसलिए यातायात नियम को प्राथमिकता दी जाएगी।"