- 30 जून तक आधार से पैन को लिंक कराने में जुर्माने के तौर पर देने होंगे 500 रुपए
- 30 जून के बाद आधार से पैन को लिंक कराने में जुर्माने के तौर पर देने होंगे 1,000 रुपए
- आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा बढ़कर हुई 31 मार्च 2023
Aadhaar PAN Link: आपने अगर अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो इसे जल्दी से लिंक करा लें। अगर आप 30 जून को या उससे पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराते हैं तो आपको लेट फीस के तौर पर 500 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप 30 जून के बाद लिंक कराते हैं तो आपको लेट फीस के तौर पर 1000 रुपए देने होंगे।
30 जून के बाद आधार को पैन से लिंक कराने में जुर्माने के तौर पर देने होंगे 1000 रुपए
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि सीबीडीटी ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। आप आधार को पैन से 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं। लेकिन लेट फीस के लिए आपको पैसे देने होंगे। करना होगा। लेट फीस 30 जून 2022 तक 500 रुपए और फिर 1 जुलाई से लेट फीस 1000 रुपए होगी।
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इस तरह खुद कर सकते हैं आधार को पैन से लिंक -
- आधार को पैन से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- साइट पर आने के बाद बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिखेगा।
- आपको ऑप्शन में से लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको यहां पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और अपना नाम एंटर करना है।
- तीनों जानकारी फिल करने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- ओटोपी को डालने के बाद फिर वैलिडेट पर क्लिक कर जुर्माना भरने के बाद आपाक आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
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