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ट्रेन-रेलवे प्लेटफॉर्म पर खरीदते हैं अखबार, तो कोई GST नहीं, लेकिन खाने पर इतना लगेगा टैक्स

Updated Aug 02, 2022 | 12:32 IST

GST Rates: रेलवे ने यात्रा के दौरान फूड ऑर्डर पर लगने वाले सर्विस चार्ज को खत्म कर दिया है। लेकिन रेलवे ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर परोसे जाने वाले खाने के पदार्थों पर जीएसटी लागू है।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
ट्रेन हो या रेलवे प्लेटफॉर्म, खाने पर इतना देना होगा GST

नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान फूड ऑर्डर करने वाले यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी थी। रेलवे ने खाने पर लगने वाले सर्विस चार्ज (Service Charge on Food Items) को खत्म कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रेनों या रेलवे प्लेटफॉर्म पर खाने पर माल एवं सेवा कर (GST) भी हट गया है। इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए दिल्ली अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAAR) ने कहा है कि ट्रेनों या रेलवे प्लेटफॉर्म पर परोसे जाने वाले भोजन पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। एएएआर ने स्पष्ट कहा है कि रेलवे लाइसेंस प्राप्त कैटरर द्वारा खाना परोसा जाए या नहीं, 5 फीसदी जीएसटी दर लागू होगी।

अखबार पर कोई जीएसटी नहीं
इसके अलावा मल्लिका आर्य और अंकुर गर्ग की दो सदस्यीय पीठ ने कहा है कि ट्रेनों में समाचार पत्रों यानी अखबार की सप्लाई को माल और सेवा कर से छूट दी जाएगी। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR) ने कहा था कि अलग-अलग वस्तुओं पर उनकी जीएसटी को लागू दरों पर चार्ज किया जाएगा, जिसके बाद AAAR का फैसला आया।

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ट्रेन ट्रांसपोर्ट का एक साधन है, इसलिए इसे रेस्टोरेंट, भोजनालय, कैंटीन आदि नहीं कहा जा सकता है। एएआर ने कहा कि यात्रियों को सीधे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भोजन और पेय पदार्थों की सप्लाई में सर्विस का एलिमेंट शामिल नहीं है। इसे माल की शुद्ध सप्लाई के रूप में माना जाएगा और जीएसटी लगाया जाएगा।

दीपक एंड कंपनी ने एएआर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। इस कंपनी ने राजधानी ट्रेनों के साथ- साथ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों को भोजन की सप्लाई के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) के साथ समझौता किया था। कंपनी रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा के जरिए भी भोजन की सप्लाई करती है।