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सावधान! आज से बदल गए 5 नियम, नहीं रखा ध्यान तो होगा नुकसान

Updated Aug 01, 2022 | 15:16 IST

New Rules From 1 August 2022: आज से देश में पांच बड़े बदलाव हुए हैं। इन नियमों से आपकी जेब का बजट भी बिगड़ सकता है।

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आज से लागू हुए इन नियमों को मत करना नजरअंदाज, वरना होगा नुकसान! (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • हर महीने की तरह अगस्त 2022 में भी देश में अहम बदलाव हुए, जिनका असर आम लोगों पर पड़ेगा।
  • अगर आपने नए नियमों का ध्यान नहीं रखा, तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है।
  • इन नियमों को नजरअंदाज करने से आपकी जिंदगी प्रभावित होगी।

New Rules From 1 August 2022: जुलाई का महीना खत्म हो गया है। आज अगस्त महीने की शुरुआत से देश में बहुत कुछ बदल गया है। इस महीने कई ऐसे बदलाव हुए हैं, जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। नए नियमों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज से होम लोन, चेक से जुड़ा नियम, इनकम टैक्स रिटर्न, हवाई ईंधन की कीमत और गैस सिलेंडर की कीमत के जुड़े नियम बदल गए हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

ATF की कीमत में हुई कटौती
हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है क्योंकि आगामी दिनों में आप सस्ते में हवाई यात्रा कर पाएंगे। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत (Atf Price) में कमी कर दी है। अब दिल्ली में एटीएफ की कीमत 12 फीसदी कमी हो गई है। राजधानी में यह 1,38,147.93 रुपये प्रति किलोलीटर से कम होकर 1,21,915.57 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है।

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सस्ता हुआ गैस सिलेंडर
तेल विपणन कंपनियों ने 1 अगस्त 2022 को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती का ऐलान किया। 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 36 रुपये की कटौती की गई है। इस नई कमी के साथ, अब सिलेंडर (LPG Price) की कीमत 2012.50 रुपये के बजाय 1,976 रुपये हो गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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इस बैंक ने बदल दिया चेक से जुड़ा अहम नियम
बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने ग्राहकों के लिए चेक से जुड़ा नियम बदल दिया है। दरअसल देश में बढ़ते फ्रॉड को रोकने के लिए अब 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा राशि के चेक के पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) लागू हो गया है। अब ग्राहकों को चेक क्लियरिंग के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए बैंक को जानकारी देने की आवश्यकता होगी।

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अब तक फाइल नहीं किया आईटीआर तो क्या होगा?
जिन लोगों ने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, अब उनके लिए इसके वेरिफिकेशन की डेडलाइन अलग होगी। इसके अलावा टैक्सपेयर्स को जुर्माना भी भरना होगा। जिन टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर दाखिल किया था, उनके लिए वेरिफिकेशन की समय सीमा 120 दिन है, लेकिन इसके बाद फाइल करने वालों को 30 दिनों के भीतर इसे वेरिफाई करना होगा।

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एचडीएफसी के होम लोन ग्राहकों को झटका!
हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) ने रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट (RPLR) में वृद्धि कर दी है। आरपीएलआर वह दर होती है जिस पर एचडीएफसी की होम लोन की दरें बेंचमार्क होती हैं। एचडीएफसी ने आरपीएलआर में 0.25 फीसदी का इजाफा कर दिया है। यानी 1 अगस्त 2022 से इसने लोन की ब्याज दरों को बढ़ा दिया है।

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