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Gyanvapi Mosque Case : हिंदू पक्ष की नई मांग-सोशल मीडिया पर शेयर न हो सर्वे से जुड़ा वीडियो-तस्वीर 

Updated May 27, 2022 | 14:32 IST

Gyanvapi Mosque Case : विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से जुड़ी कोई वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की जाना चाहिए। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट से इस पर रोक लगाने की मांग की है।

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जिला अदालत में चल रही है ज्ञानवापी मामले की सुनवाई।

Gyanvapi Mosque Case : ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की ओर से एक नई मांग की गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से जुड़ी कोई वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की जाना चाहिए। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट से इस पर रोक लगाने की मांग की है। विसेन का कहना है कि सर्वे से जुड़ी वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी सोशल मीडिया पर शेयर होने से माहौल खराब हो सकता है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट की संपत्ति अदालत तक ही सीमित रहनी चाहिए। विसेन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति यदि सर्वे से जुड़ा वीडियो या तस्वीर पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। 

पूरा पंचकोश इस्लाम से मुक्त हो-बिसेन
इससे पहले बिसेन ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में केस पर लोगों में तमाम भ्रांतियां हैं। वह यह साफ करना चाहते हैं कि हमारा दावा केवल ज्ञानवापी के लिए नहीं है, हमें पूरा पंचकोश इस्लाम से मुक्त चाहिए। हमारा दावा पंचकोश परिक्रमा क्षेत्र को पूरी तरह से हिंदू क्षेत्र बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मामले में उनके संगठन ने सात मुकदमे दायर किए हैं। अदालत ने इसकी गंभीरता देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक अदालत में भेज दिया है। 

वाराणसी कोर्ट में जारी है सुनवाई
बता दें कि ज्ञानवापी मामले में गुरुवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जोरदार गर्मागरम बहस हुई। गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी नहीं हो पाईं। कोर्ट ने कहा कि वह सोमवार को दो बजे इस मामले की सुनवाई करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों को सुनवाई के लिए वाराणसी के जिला अदालत में ट्रांसफर किया है। वाराणसी के सिविल कोर्ट  के आदेश पर मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हुआ है। कोर्ट कमिश्नरों ने अपनी सर्वे रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे से जुड़ी वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी सौंपने वाला है। 

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