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Gyanvapi case: वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी पर आज फिर सुनवाई, ट्रस्ट बनाएगा हिंदू पक्ष

Updated Jul 12, 2022 | 09:04 IST

Gyanvapi masjid case : हिंदू पक्ष के कुल 33 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष अपने तर्क दे रहा है। अभी अदालत में केस की मेरिट पर सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो जाने के बाद हिंदू पक्ष अपना जवाब पेश करेगा। हिंदू पक्ष कोर्ट को यह बताएगा कि यह केस सुनवाई योग्य क्यों है। 

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मुख्य बातें
  • वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी मामले में आज होगी अहम सुनवाई
  • केस सुनवाई करने योग्य है कि नहीं, कोर्ट इसकी मेनटेनबिलिटी देख रहा है
  • कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष जिरह करेगा

Gyanvapi masjid case : वाराणसी की जिला अदालत में मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद केस की फिर सुनवाई होगी। अभी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है। सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है जो इस आगे की रणनीति एवं दशा-दिशा तय करने का काम करेगा। मुस्लिम पक्ष ने गत चार जुलाई को भी अपना पक्ष रखा था। हिंदू पक्ष के कुल 33 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष अपने तर्क दे रहा है। अभी अदालत में केस की मेरिट पर सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो जाने के बाद हिंदू पक्ष अपना जवाब पेश करेगा। हिंदू पक्ष कोर्ट को यह बताएगा कि यह केस सुनवाई योग्य क्यों है। 

13 जुलाई से हिंदू पक्ष जिरह करेगा-विष्णु जैन
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष मंगलवार को अपनी दलीलें पूरी कर लेगा, इसके बाद 13 जुलाई से हिंदू पक्ष जिरह करेगा। बता दें कि हिंदू समुदाय का पांच महिलाओं ने अपनी अर्जी में ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी की नियमित रूप से पूजा-अर्चना की अनुमति मांगी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि विशेष उपासन स्थल 1991 कानून को देखते हुए इन अर्जियों पर सुनवाई नहीं हो सकती। जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी का मामला इस कानून के दायरे में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला अदालत केस की मेनटेनबिलिटी पर सुनवाई कर रही है।  

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