HSRP:दिल्ली हो या यूपी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो 19 अक्टूबर के बाद नहीं कर पायेंगे ये काम 

high security number plate: आपके वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आपको दिक्कतें पेश आ सकती हैं, और आपके कई काम इसके बगैर नहीं हो पायेंगे।

HSRP PLATE
उत्तर प्रदेश में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर शासन सख्ती के मूड में है 

वाहनों की सुरक्षा को देखते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाहनों में लगवाना जरूरी हो गया है, बात दिल्ली की करें तो राजधानी में एक अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए  एचएसआरपी और कलर कोड वाले स्टिकर लगाना भी जरूरी कर दिया गया है।

वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर शासन सख्ती के मूड में है, सरकार ने वाहनों से जुड़े कागजातों के कार्य कराने के लिए सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य कर दिया है और कहा जा रहा है कि परिवहन कार्यालय में बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों से संबंधित कोई कार्य 19 अक्टूबर से नहीं होंगे। 

15 अक्टूबर को यूपी के परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी करके बिना HSRP वाले वाहनों के आरटीओ में होने वाले कई कामों पर रोक लगा दी है ये काम हैं-

  • वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) की द्वितीय प्रति-आरसी पर स्वामित्व अंतरण और पता परिवर्तन नहीं होगा
  • वाहनों के पुन: रजिस्ट्रेशन अथवा नवीनीकरण नहीं होगा
  • आरसी से बैंक लोन  व एनओसी नहीं निकलेगा
  • परमिट नवीनीकरण
  • नया परमिट व परमिट की द्वितीय प्रति-अस्थाई परमिट
  • विशेष परमिट व नेशलन परमिट पर रोक-हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बिना गाड़ी का बीमा नहीं होगा

पुलिस और ट्रांस्पोर्ट विभाग इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करेगा, कहा जा रहा है कि 19 अक्टूबर के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों के चालान भी किए जाएंगे। HSRP एक होलोग्राम स्टीकर होता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व्हीकल सिक्टोरिटी और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। प्लेट पर एक बार कोड और होलोग्राम होगा, पुलिसकर्मियों और परिवहन कर्मचारियों के मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होगा और जांच के दौरान मोबाइल से प्लेट का फोटो लेने पर बाइक की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी।

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