Employees Provident Fund: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रोविडेंट फंड के पेंशनरों को बड़ा झटका लग सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से सभी बचे हुए कार्य खत्म करने होंगे। बता दें कि पेंशनधारक को पहले 8.5 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाता देता था, लेकिन अब यह घटकर 8.10 परसेंट हो गया है। सरकार ने उन पेंशनर को राहत देने की कोशिश की है, जिनका कार्य 1 मई तक पूरा हो जाएगा। भोपाल के पेंशन अधिकारियों ने कुछ नए कार्य जारी किए हैं।
पेंशन विभाग की ओर कहा गया कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 65 के अनुसार यह प्रावधान है कि सभी मामलों में जहां पेंशन या पारिवारिक पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकृत नहीं हुई है या किसी कारण से पेंडिंग है, बकाया पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यानी अगर ग्रेच्युटी या पेंशन मिलने में देरी होती है, तो सरकार की तरफ से उस पर ब्याज दिया जाएगा। यह नियम फैमिली पेंशन अर्थात पारिवारिक पेंशन पर भी लागू होगा।
भोपाल के जिन कर्मचारियों ने अब तक ईएसएस कामगार सेल्फ सर्विस प्रोफाइल को अपडेट करने काम नहीं किया है, वे एक मई से पहले कर लें। अगर 1 मई तक यह कार्य पूरा नहीं कर पाता है, तो पेंशन मिलने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रोफाइल अपडेट का काम करने के लिए सभी शासकीय कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यह काम 1 मई से पहले हो जाना चाहिए ऐसी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों ने दी है।
आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हर शासकीय सेवक का ईएसएस प्रोफाइल अफडेट करना अनिवार्य है। ईएसएस अद्यतनीकरण एवं अन्य कठिनाईयों के निराकरण के लिए जिला कोषालय में एक सेल का भी गठन किया गया है। ईएसएस अपडेशन न होने से सेवानिवृत और मृत कर्मचारी के पेंशन आदि स्वत्वों के निराकरण में मुश्किल आती है और देरी भी होती है, ऐसे में सभी विभागों के अधिकारियों को हर हाल में 1 मई तक यह काम पूर्ण करने के लिए कहा गया है।
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