Madhya Pradesh: कोरोना से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देगी शिवराज सरकार

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देने का फैसला किया है।

Madhya Pradesh, कोरोना,कोरोना वायरस, सरकारी कर्मचारी,Madhya Pradesh, corona, corona virus, government employee
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।  |  तस्वीर साभार: BCCL

भोपाल:  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान, राज्य शासन के नियोजन में कार्यरत नियमित, स्थाईकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आऊटसोर्स, मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक, सेवायुक्त जिनकी शासकीय सेवा में कार्यरत रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिये 'मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका लगाने के लिय ग्लोबल टेंडर के माध्यम से एक करोड़ वैक्सीन डोज क्रय करने के लिए मध्यप्रदेश हेल्थ कार्पोरेशन को अधिकृत किया। वैक्सीन क्रय की निविदा प्रक्रिया का तकनीकी परीक्षण करने एवं वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत करने के लिए उच्च-स्तरीय समिति के गठन का निर्यण लिया गया। तकनीकी परीक्षण के बाद निविदाकारों के वित्तीय प्रस्तावों का परीक्षण कर वैक्सीन क्रय के लिये दर निर्धारण की कार्यवाही का प्रस्ताव मंत्रि-परिषद के समक्ष स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

कोरोना महामारी के दौरान जारी निर्देशों/ राशि का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने कोरोना महामारी से निपटने के लिये तात्कालिक एवं आकस्मिक व्यय जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था एवं राज्य के बाहर के प्रवासी श्रमिकों के परिवहन आदि की आवश्यकताओं के लिये जारी निर्देशों/राशि का अनुमोदन दिया। मंत्रि-परिषद ने कोविड-19 महामारी के रोकथाम में अप्रत्याशित व्ययों के लिये, जो एस.डी.आर.एफ. के मापदण्डों में अनुमत्य नहीं थे जैसे मजदूरों की यातायात व्यवस्था के लिए, राहत शिविरों के संचालन के लिये (एस.डी.आर.एफ. में अनुमत्य व्ययों को छोड़कर), 52 जिलों को व्यय अनुमति के लिये जारी निर्देशों का कार्योत्तर अनुमोदन किया।

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फँसे श्रमिकों को मध्यप्रदेश में ट्रेनों के माध्यम से लाने के लिये की गई कार्यवाही का कार्योत्तर अनुमोदन दिया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मजदूर, जो अन्य राज्यों में फँसे हुए थे, की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए उनके बैंक अकाउंट/ ई-वॉलेट के माध्यम से 1000 रूपये हस्तांतरित करने का प्रावधान करते हुए लागू की गई मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना का मंत्रि-परिषद ने कार्योत्तर अनुमोदन किया।

मंत्रि-परिषद ने कोरोना रोकथाम के लिये लॉकडाउन के दौरान प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के लिये नायब तहसीलदारों को एक अप्रैल से 31 मई 2020 तक दो माह के लिए किराये के वाहन के लिये जारी निर्देशों का कार्योत्तर अनुमोदन दिया। मंत्रि-परिषद ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के ठहरने के लिये क्वारंटीन सेंटर के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा होटलों का अधिग्रहण के लिये की गई कार्यवाही का अनुमोदन दिया।


 

Bhopal News in Hindi (भोपाल समाचार), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharatपर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) से अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।

अगली खबर