भोपाल : मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य में 'लव जिहाद' के मामलों में गैर जमानती प्रावधान किए जाएंगे। मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि 'हम विधानसभा में मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, 2020 पेश करने की तैयारी में हैं। इसमें पांच साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा।
विधेयक में होंगे संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध के प्रावधान
मिश्रा ने कहा कि 'हम इस विधेयक में 'लव जिहाद' जैसे मामलों को संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव करने जा रहे हैं।' उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में 'लव जिहाद' की समस्या पर रोक लगाने के लिए एक सेक्युलर लॉ लेकर आएगी।
हिमाचल प्रदेश में इस तरह का कानून
बता दें कि हिमाचल प्रदेश अपने यहां 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लागू कर चुका है जबकि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा इसी तरह का कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। गृह मंत्री ने आगे कहा कि 'लव जिहाद' जैसे मामलों को बढ़ावा देने और आरोपियों की मदद करने वाले लोगों को भी कठघरे में लाया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतर जातीय शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले लोग भी सजा के पात्र होंगे।
हरियाणा भी विधेयक लाने की तैयारी में
मिश्रा ने कहा कि इच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को इस बारे में कलेक्टर कार्यालय को एक महीने पहले सूचित करना होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कुछ सप्ताह पहले विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार 'लव जिहाद' के खिलाफ एक कानून लाने के बारे में सोच रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से उसके विधेयक पर जानकारी मांगी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले साल जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक विधेयक पारित किया।
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