Bhopal Railway News: ट्रेन के डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा में सेंध का खमियाजा अब रेल विभाग को भुगतना पड़ेगा। चलती ट्रेन में दो अलग-अलग मामलों में हुई चोरी की घटना को राजधानी भोपाल की जिला उपभोक्ता आयोग की बैंच संख्या एक ने बड़ी चूक माना है। 2 यात्रियों के चोरी हुए सामान की क्षतिपूर्ति के तौर पर आयोग ने रेलवे को 1,92,620 रूपए बतौर जुर्माना देने का फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि रेलवे पर अब तक की सबसे बड़ी राशि का जुर्माना लगा है।
दरअसल यात्री के सामान चोरी होने का ये मामला वर्ष 2017 का है जब वे पुणे से भोपाल आ रहे थे। रेलवे के खिलाफ राजधानी के गोविंद गार्डन इलाके के रहने वाले गुलबागसिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग में मई 2018 में रेलवे के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग अध्यक्ष योगेशदत्त शुक्ल सहित सदस्य प्रतिभा पांडे व सुनील श्रीवास्तव ने करते हुए रेलवे पर करीब दो लाख अर्थदंड का फैसला सुनाया है।
आयोग में प्रस्तुत परिवाद के मुताबिक प्रार्थी गुलबागसिंह ने जानकादी दी कि वे पुणे से झेलम एक्सप्रेस से भोपाल आ रहे थे। खंडवा रेलवे स्टेशन पर जब 4 नवंबर 2017 की सुबह करीब साढे़ चार बजे चली तो वे सो गए थे। जब प्रार्थी उठा तो उनका पर्स गायब मिला। इसकी जानकारी जब उन्होंने कोच अटेंडर को दी, उस वक्त कोच के दोनों गेट खुले थे। जो कि नियमों तहत बंद होने चाहिए थे। इसके बाद यात्री का पर्स कोच के टॉयलेट में खाली पड़ा मिला। इसके बाद पीड़ित ने इटारसी के जीआरपी थाने में मामला दर्ज करवाया। इसी प्रकार भोपाल के हर्षवर्धन नगर इलाके की रहने वाली आरती तिवारी ने रेलवे के विरूद्ध जून 2016 में परिवाद दायर किया। दरअसल परिवादी जब वर्ष 2014 में परिवार के साथ सफर कर रही थी। इस दौरान गंजबसौदा में चलती ट्रेन में एक युवक उनका पर्स छीनकर भाग गया था।
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